तम्बाकू पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधि बनाने के सम्बन्ध में राय आमंत्रित

तम्बाकू पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधि बनाने के सम्बन्ध में राय आमंत्रित

जयपुर—— राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य में तम्बाकू के उत्पादन, तम्बाकू से अन्य मानव सेवन के लिये बनाये गये पदार्थों का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, व्यापार एवं सेवन पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधि बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अनुशंसा करने के लिये समस्त हितधारियों के राय आमंत्रित किये गये हैं।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की सचिव निवेदिता मेहरू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समस्त हितधारी इस विषय पर अपने राय एवं प्रतिक्रिया आयोग के ई-मेल rshrc@raj.nic.in अथवा फैक्स नं. 0141-2227738 अथवा डाक द्वारा पंजीयक, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जनपथ, सी-स्कीम, जयपुर-302005 के पते पर 30 मई, 2018, (विश्व तम्बाकू निषेध दिवस) से पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा 31 मई,2017 एवं 22 दिसम्बर, 2017 तथा 16 अप्रेल, 2018 को जारी आदेशों की प्रतिलिपियां आयोग कार्यालय से 2 से 4 बजे तक निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

इस विषय के पक्ष व विपक्ष जो मत प्रस्तुत किया जावे उसके पक्ष में दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतिलिपि संलग्न की जावे । आवश्यकता होने पर आयोग व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकेगा परन्तु कोई पक्ष द्वारा अधिकार स्वरूप व्यक्तिगत सुनवाई की मांग नहीं की जा सकेगी।

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