• February 11, 2015

तंबाकू नियंत्रण के कोटपा एक्ट-2003 : कार्यशाला का आयोजन

तंबाकू नियंत्रण के कोटपा एक्ट-2003 : कार्यशाला का आयोजन

जयपुर -कोटपा 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ तथा शिक्षित रोजगार केन्द्र प्रबंधक समिति झुन्झुनू के संयुक्त तत्वावधान में सभी जिला तम्बाकू प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त मिशन निदेशक श्री नीरज के पवन की अध्यक्षता में मंगलवार को स्वास्थ्य भवन के सभागार में हुआ।

अतिरिक्त मिशन निदेशक ने कहा हैं कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 7 के तहत बिना वैधानिक चेतावनी के कोई तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता, इसलिये खुली सिगरेट बेचना दण्डनीय अपराध है, क्योंकि खुली सिगरेट पर कोई वैधानिक चेतावनी अंकित नहीं होती।

उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता, परिवहन विभाग सहित समस्त विभागों तथा सिविल सोसायटी के सहयोग से तम्बाकू निषेध को जनआन्दोलन की तरह संचालित करने तथा एक-एक कार्यकर्ता द्वारा क्रांति दूत बनकर पूरे राज्य को धुएं व तम्बाकू से मुक्त करने का आह्वान किया।

श्री पवन ने बताया कि राजस्थान में प्रतिदिन 350 बच्चे तम्बाकू उत्पाद का सेवन शुरू करते हैं जिसे आसानी से रोका जा सकता है। इसके लिये हर मंच पर, हर मीडिया पर बार-बार तम्बाकू के दुष्प्रभावों का संदेश प्रसारित करना होगा। चालान के डर से चोरी-छुपे धुम्रपान करने वाले समाज की परिकल्पना व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से तम्बाकू व धुम्रपान को बहिष्कृत करना होगा। तम्बाकू छोडऩे पर एक व्यक्ति को प्रतिमाह 3 हजार से भी अधिक बचत होती है जिससे वह अपने परिवार का और देश का और अच्छी तरह से विकास कर सकता है।

अतिरिक्त मिशन निदेशक ने सभी जिलो से 7 अपे्रल तक कम से कम एक पंचायत को तम्बाकू व धूम्रपान मुक्त होने का प्रमाण-पत्र देने के निर्देश दिये ताकि उनसे प्रेरणा लेकर पूरा जिला तम्बाकू व धूम्रपान मुक्त हो सके। उन्होंने राज्य की प्रत्येक सरकारी व गैर सरकारी स्कूल में कोटपा प्रभारी बनाकर प्रतिमाह उनकी बैठकें आयोजित करने तथा आमुखीकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने धुम्रपान मुक्त होने पर जालौर व पाली शहर के प्रतिनिधियों का सम्मान किया तथा तम्बाकू निषेध व कोटपा एक्ट के प्रावधानों से संबंधित हैंड आउट व स्टीकर का भी विमोचन किया।

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. बी.आर.मीणा ने बताया कि राजस्थान ने तम्बाकू व धुम्रपान निषेध के क्षेत्र में सर्वदा अग्रणी रहकर न केवल कानून बनाये हैं, बल्कि तम्बाकू व धुम्रपान के प्रति सामाजिक बहिष्कार हेतु भी उल्लेखनीय कार्य किये हैं, जिसे अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया गया है। उन्होंने सभी विभागों के समन्वित प्रयास द्वारा पूरे राज्य में कोटपा-2003 के जमीनी स्तर पर वास्तविक पालन के निर्देश दिये।

तम्बाकू नियंत्रण के राज्य समन्वयक डॉ. नरेन्द्र सिंह ने कोटपा एक्ट की धारा 4, 5, 6 व 7 के विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से समझाते हुये सभी जिलों में हुई प्रग्रति की समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि धारा 4 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करना व उसके लिये सुविधा प्रदान करना दण्डनीय अपराध है। इसके उल्लघंन पर सार्वजनिक स्थान के प्रबंधक सहित 21 श्रेणी के राजकीय अधिकारी 200 रुपये तक का चालान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि धारा 5 के तहत तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। धारा 6-ए में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को व व्यक्तियों द्वारा तम्बाकू पदार्थ की बिक्री निषेध की गयी है। जबकि 6-बी द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री दण्डनीय अपराध है।

इस अवसर पर गांधी फाउन्डेशन से श्री रमेश गांधी ने तम्बाकू निषेध पर विज्ञापन फिल्म का प्रदर्शन किया। एसआरकेपीएस के अध्यक्ष श्री राजन चौधरी व श्री शिशिर कुमार तथा राजस्थान वालियेन्टरी हैल्थ ऐसोसियेशन के श्री विक्रम ने विभिन्न जिलों में उनकी संस्थाओं द्वारा कोटपा-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन में किये गये प्रयासों, उपलब्धियों को बताते हुये भावी रणनीति पर अपने विचार रखे।

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