- July 8, 2018
डिजिटल लेनेदेन पर रियायत फिलहाल लागू नहीं करने की अनुशंसा- सुषील मोदी
नई दिल्ली (बिहार सूचना केन्द्र):——— उपमुख्यमंत्री तथा जीएसटी मंत्रिपरिषद समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दो मंत्री समूहों की हुई बैठक में जीएसटी के अन्तर्गत डिजिटल ट्रांजेक्शन पर टैक्स में दी जाने वाली 2 प्रतिशत की रियायत और एक ट्रांजेक्शन पर अधिकतम 100 रुपये की छूट को फिलहाल लागू नहीं करने की अनुशंसा की गई है।
जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज पर निर्णय का अधिकार भी जीएसटी कौंसिल को सौंपने की अनुशंसा की गई है। जिस पर अगामी 21 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली कौंसिल की बैठक में निर्णय लिया जायेगा।
श्री मोदी ने बताया कि मंत्री समूह ने जीएसटी के अन्तर्गत डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिए कर भुगतान पर 2 प्रतिशत की रियायत और एक लेनदेन पर 100 रुपये की अधिकतम छूट को फिलहाल लागू करने पर असहमति की अनुशंसा की है। आने वाले दिनों में डिजिटल ट्रांजेक्शन से राजस्व संग्रह में वृद्धि हो सकती है मगर तत्काल 12 हजार करोड़ की क्षति का अनुमान है।
नई विवरणी आने और इस साल के राजस्व संग्रह में स्थायित्व के बाद भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है।
जीएसटी एक्ट की धारा 9 (4) को समाप्त कर जिसके तहत अगर कोई निबंधित व्यापारी अनिबंधित व्यापारी से सेवा या माल प्राप्त करता है तो निबंधित व्यापारी को रिवर्स चार्ज के अन्तर्गत कर का भुगतान करना होगा जो फिलहाल 30 सितम्बर तक स्थगित रखा गया है को मंत्री समूह ने कब, किन शर्तों के साथ, किस डीलर समूह पर रिवर्स चार्ज लागू किया जाए का अधिकार जीएसटी कौंसिल को सौंपने की अनुशंसा की है।
मंत्री समूह की इन दोनों अनुशंसाओं पर जीएसटी कौंसिल की अगली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा।