ठेका अनुबंध में कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन आवश्यक – सर्वाच्च न्यायालय

ठेका अनुबंध में कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन  आवश्यक  – सर्वाच्च न्यायालय

सर्वाच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समस्त शासकीय निर्माण कार्या में किए गए ठेका अनुबंध में कार्यरत श्रमिकों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन किए जाना आवश्यक है। इस सिलसिले में राज्य शासन ने श्रमिकों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाभ दिलाए जाने के निर्देश निर्माण एजेन्सी विभागों व संबंधित जिला अधिकारियों को दिए गये है।

राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारियों द्वारा निविदा की शर्ता में अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत निर्माण कार्य का पंजीयन एवं अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों के पंजीयन को सम्मिलित किया जाए। शासकीय प्राधिकारी निर्माण कार्यों से संबंधित देयकों के भुगतान के पूर्व उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाना सत्यापित भी करेंगे

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply