जीएसटी के 7 नियम–चीनी, चाय, कॉफी पर 5 फीसदी टैक्स

जीएसटी के 7 नियम–चीनी, चाय, कॉफी पर 5 फीसदी टैक्स

दिल्ली —–गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि जीएसटी काउंसिल की बैठक गुरुवार को खत्म हुई. इस बैठक में काउंसिल ने जीएसटी के 7 नियमों को हरी झंडी दे दी है.

काउंसिल ने 9 में से 7 नियमों को मंजूरी दी है.

2 नियमों पर लीगल कमेटी फैसला करेगी.

टैक्स स्लैब के मुताबिक ज्यादातर सामान पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा.

अनाज टैक्स के दायरे से बाहर.

केवल 19 फीसदी चीजें ही ऐसी होंगी जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी.

किन चीजों पर लगेगा कितना टैक्स

जीएसटी के तहत सिर्फ 19 फीसदी सामान पर 28 फीसदी का टैक्स लगेगा.

14 फीसदी सामान पर 5 फीसदी का टैक्स और 17 फीसदी सामान पर 12 फीसदी टैक्स लिया जाएगा.

कोयले पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं

हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन जैसे पदर्थों पर ग्राहक को 18 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.

चीनी, चाय, कॉफी पर 5 फीसदी टैक्स लगाया जायेगा.

बैठक में 1211 आइटम्स की दरें तय हुई हैं.

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