• June 1, 2016

जिला नागरिक अस्पताल में निशुल्क कानूनी परामर्श केंद्र

जिला नागरिक अस्पताल में निशुल्क कानूनी परामर्श केंद्र
झज्जर———- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से शहर के नागरिक अस्पताल में निःशुल्क शहरी कानूनी सरंक्षण एवं समर्थन केंद्र खोला गया है।  सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहित वाट्स ने निशुल्क कानूनी सरंक्षण एवं समर्थन केंद्र का रिबन काटकर उद्घाटन किया।
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उन्होने कहा कि न्यायपालिका का प्रयास है कि जन-जन और घर-घर तक निशुल्क कानूनी परामर्श सेवाएं पंहुचे, ताकि लोग कानूनीतौर पर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सके। वाट्स ने कहा कि जागरूकता से ही समाज का सशक्तिकरण होगा ।
उन्होने बताया कि कानूनी जागरूकता को जन-जन तक पंहुचाने के लिए जिला मुख्यालय पर जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (एडीआर)खोला गया है। कोई भी व्यक्ति इस केंद्र से निशुल्क कानूनी परामर्श और पात्र  व्यक्ति निशुल्क कानूनी मदद प्राप्त कर सकता है।
सचिव ने बताया कि नागरिक अस्पताल में खोले गए केंद्र में प्रत्येक बुधवार व रविवार को शाम तीन बजे से छह बजे तक पैरा लीगल वालिंटियर और पैनल एडवोकेट मौजूद रहेंगे। इस दौरान आम शहरी इस केंंद्र से कानूनी मदद ले सकते हैं। उन्होने बताया कि गांवों में भी इस तरह के निशुल्क केंद्र खोले गए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।
रोहित वाट्स ने बताया कि  एडीआर से अनूसूचित जाति -जनजाति, दिव्यांग व्यक्ति, सामूहिक आपदा व जातीय हिंसा से प्रभावित,औद्योगिक कामगार, किशोर अपराधी जो न्यायिक हिरासत में हो, डेढ लाख रूपये से कम आय के व्यक्ति, वरिष्ट नागरिक, स्वतंत्रता सेनानी, सेवानिवृत कर्मचारी, किन्नर समुदाय आदि के व्यक्ति एडीआर केंद्र से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। उन्होने बताया कि पात्र व्यक्ति अभियोग दिवानी, फौजदारी अथवा माल विभाग इत्यादि के लिए निशुल्क एडवोकेट की सेवाएं ले सकते हैं।
सचिव ने बताया कि एडीआर केंद्र पर प्रशिक्षित अधिवक्ताओं द्वारा मध्यस्ता की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। दोनों पार्टियों की रजामंदी से विवादों को सुलझाने के लिए प्रशिक्षित अधिवक्ता मौजूद हैं, जो दोनों पार्टियों के हितों को ध्यान में रखकर विवादों का सौहार्दपूर्ण माहौल में निपटान करते हैं।
उन्होने बताया कि इसके अतिरिक्त जनउपयोगी सेवाओं की समस्याओ  के निवारण के लिए स्थायी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। सचिव ने बताया कि एडीआर के माध्यम से दुष्कर्म पीडि़ता, तेजाब से घायल ,दुर्घटना, हत्या किए गए व्यक्ति के आश्रित को अंतरिम तथा अधिकतम आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। आर्थक मदद कोर्ट के फैसले के बाद ही दी जाती है।
इस अवसर पर सीएमओ डा एसआर सिवाच, डिप्टी सीएमओ डा राकेश कुमार, डा कुलदीप सहित अन्य डाक्टर व स्टाफ मौजूद रहे।

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