- July 16, 2018
जिला जेल का निरीक्षण—निःशुल्क विधिक सहायता
सीधी (विजय सिंह)—— जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रभात कुमार मिश्रा जिला जेल पड़रा, सीधी का निरीक्षण किया।
जेल मे निरूद्ध बंदियो के हितार्थ विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री मिश्रा ने कहाकि जेल प्रायश्चित करने का स्थल है। जाने-अनजाने मे हुये अपराध का प्रायश्चित जेल मे किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपरिहार्य परिस्थितियां एवं समय अपराधी बनाता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को उसके प्रकरण मे विचारण के समय अथवा सजा हेाने के उपरांत कारागार मे रहना पड़ता है।
श्री मिश्रा ने बताया कि कारागार में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को उसके बचाव के लिये विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा कोई भी बंदी जो आर्थिक अथवा किसी भी अन्य निर्येाग्यता के कारण अधिवक्ता नियुक्त करने मे सक्षम नहीं है, उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
श्री मिश्रा ने कहा कि जिला सीधी मे पदस्थ समस्त न्यायाधीशगणों के द्वारा जेल मे निरूद्व बंदियो के प्रकरणो केा प्राथमिकता दी जाकर उनके प्रकरणों का तत्काल निराकरण का प्रयास किया जा रहा है।
जिला न्यायााधीश प्रभात कुमार मिश्रा ने निरूद्व बंदियो से क्रोध पर नियंत्रण रखने एवं अपराधो की पुनरावृत्ति न करने की अपील की। उन्होंनेे कैदियों से स्वयं के साथ जेल मे समुचित साफ-सफाई रखने का आह्वान किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रियदर्शन शर्मा ने प्रत्येक बंदी को उनके अपराधिक प्रकरण एवं अन्य प्रकरणों मे समुचित विधिक सलाह प्रदान की।
जेल निरीक्षण के दौरान जिला न्यायाधीश के द्वारा महिला सेल, पुरूष सेल , चित्किसालय, रसोईघर का निरीक्षण कर जेल उपाधीक्षक संजीव गेंदले को आवश्यक दिषा निर्देश प्रदान किये गये।
स्वतंत्र पत्रकार
19, अर्जुन नगर, सीधी