जन-सूचना : विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है : दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ट्विटर:

CJP द्वारा संसद तक प्रस्तावित मार्च की खबरों को देखते हुए, दिल्ली पुलिस स्पष्ट करती है कि ऐसे किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है।

नई दिल्ली : जिले में धारा 163 BNSS (पहले की धारा144 CrPC) के तहत निषेधाज्ञा लागू है।

*इसके अनुसार, विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर सख्त रोक है*, सिवाय जंतर-मंतर पर तय विरोध स्थल के, जहां पहले से अनुमति लेकर ऐसा किया जा सकता है।

चूंकि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए आम जनता की सुरक्षा, सुरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

इन निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर धारा 223 BNS और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे कानून का सम्मान करें, किसी भी अनधिकृत सभा या मार्च में शामिल होने से बचें और सार्वजनिक शांति व सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें।

@LtGovDelhi @DelhiPolice @CJP_for_India

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