ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश

रायपुर : (राजेश) राज्य शासन ने कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी खरीफ वर्ष 2016-17 के धान खरीदी कार्य में प्रभारी अधिकारी के रूप में नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने इस संबंध में समस्त कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है।

परिपत्र में कहा गया है कि मुझे अवगत कराया गया है – खरीफ वर्ष 2016-17 के अंतर्गत धान खरीदी कार्य में कलेक्टरों द्वारा कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। परिपत्र में कहा गया है कि वर्तमान में कृषि विभाग से संबंधित केन्द्र सरकार की दो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरण तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है, जिनकी समय-समय पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना के लिए प्राप्त लक्ष्यों की शत्प्रतिशत पूर्ति को देखते हुए जिलों की वार्षिक विश्लेषण क्षमता में तद्अनुरूप वृद्धि की गई है। साथ ही मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को दो पालियों में चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बचे हुए चार माह में विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करके मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना के लक्ष्य को पूरा किया जाना है। इसके लिए कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

परिपत्र में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी मौसम में अधिसूचित फसलों की बीमा अधिसूचना शीघ्र जारी की जा रही है। इस योजना में अधिक से अधिक अऋणी किसानों को शामिल किया जाना है।

किसानों के बीच इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। जिलों में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी धान खरीदी कार्य में लगाए जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार की इन दोनों महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं के साथ-साथ अन्य विभागीय कार्य निश्चित रूप से प्रभावित होंगे।

सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2016-17 में जिलों में धान खरीदी कार्य से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को मुक्त रखा जाए। धान खरीदी कार्य में अत्याधिक आवश्यकता होने पर सीमित संख्या में निरीक्षण कर्ता अधिकारी के रूप में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए तथा किसी भी स्थिति में प्रभारी अधिकारी के रूप में ड्यूटी नहीं लगाई जाए।

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