गौ तस्कर इद्रीस की जमानत याचिका खारिज

गौ तस्कर इद्रीस की जमानत याचिका खारिज

प्रतापगढ (हिमांशु त्रिवेदी) – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रतापगढ श्री अमित सहलोत ने गौवंश तस्करी के आदतन अभियुक्त इद्रीस पिता अतर हयात निवासी मल्हारगढ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश की जमानत याचिका खारीज किये जाने का आदेश प्रदान किया हैं।

प्रकरण की जानकारी देते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक आशुतोष जोशी एवं पशुकु्ररता निवारण समिति के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि 10 फरवरी 2008 को सालमगढ थाने के निनोर चैकी प्रभारी अमरसिंह राजपुत ने रात्रि गश्त के दौरान नाकाबन्दी की प्रातः करीब 6.00 बजे प्रतापगढ की तरफ से ट्रक नम्बर एम पी 09 जीएफ 8369 आया जिसे रूकने को इशारा किया परन्तु ट्रक पुलिस के नाकेबन्दी तोडता हुआ आगे मध्यप्रदेश की ओर चला गया जिस पर पुलिस जाप्ता ने पीछा कर मध्यप्रदेश सीमा से पहले उसे रोका और ड्राईवर इद्रीस खान ने संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 24 गौवंश को निर्दयता पूर्वक उनके पैरों में रस्सी बांधकर निर्दयतापूर्वक ट्रक में ठूस ठूस कर भर रखे थे जिस पर पुलिस ने राजस्थान गौवंश के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियुक्त इद्रीस खान को गिरफ्तार किया एवं जप्त गौवंश को दलोट गौशाला को सिपूर्द किया।

पशु कु्ररता निवारण समिति के सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि अभियुक्त इद्रीस खान कुख्यात गौवंश तस्कर हैं 18 वर्ष पूर्व निम्बाहेडा में उसे गौवंश तस्करी के तहत पकडा था और उनकी रिपोर्ट पर पुलिस थाना निम्बाहेडा ने प्रकरण संख्या 211/2000 में गिरफ्तार किया था उसके बाद पुलिस थाना मन्डार जिला सिरोही में एफ आई आर नम्बर 77/08 में गौवंश अधिनियम के तहत उसे गिरफ्तार किया था। इसके अलावा पुलिस थाना झल्लारा में एफ आई आर नम्बर 145/2013 में उसे गौवंश तस्करी में गिरफ्तार किया था।

पुलिस थाना खेरोदा ने 129/2016 गौवंश तस्करी में इद्रीस खान को गिरफ्तार किया था इसके अलावा पुलिस थाना हथुनिया ने उसे आम्र्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। प्रकरण संख्या 87/2013 में न्यायालय ने उसे दोषी माना था। पुलिस थाना मल्हारगढ ने प्रकरण संख्या 05/2004 में उसे आम्र्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। प्रतापगढ थाने में दर्ज गौवंश तस्करी के प्रकरण संख्या 363/2013 में वह हत्या की साजिश से प्रतापगढ आया था जिस पर पुलिस थाना प्रतापगढ ने उसे प्रकरण संख्या 155/2013 में गिरफ्तार किया था जिस पर उसने जुर्म स्वीकार किया था।

सदस्य सचिन पटवा अधिवक्ता ने बताया कि इद्रीस खान गौवंश तस्करी में पिछले 20 साल से लिप्त हैं और वह न्यायालय से जमानत का लाभ लेकर पूनः गौवंश तस्करी कर रहा हैं जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ श्री शिवलाल जोशी के निर्देशन पर सालमगढ पुलिस थाना ने उसे गौवंश तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया हैं। वर्ष 2000 में भी उसे गौरक्षको के उपर छूरा फेंककर हमला किया था। इद्रीस खां गौवंश प्रकरण के गवाहो का डराने धमकाने का भी प्रयास करता रहा हैं।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रतापगढ श्री अमित सेहलोत साहब ने अभियुक्त इद्रीस खां के अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं गौवंश तस्करी में उसके कई वर्षाे से लिप्त होने एवं अदालत द्वारा दोषी माने जाने पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसका जमानत आवेदन खारिज किये जाने का आदेश प्रदान किया हैं।

रमेशचन्द्र शर्मा एडवोकेट
9414396845

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