- December 10, 2014
गृह मंत्रालय : बलात्कारी उबेर कैब पर : राज्य सभा में वक्तव्य
“मैं आपको दिसम्बर 05, 2014 की रात्रि और दिसम्बर 06, 2014 के मध्य हुई एक युवती के यौन-उत्पीड़न की अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बताना चाहता हूँ।
भारत सरकार, इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निन्दा करती है और केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अपराधी को इस घृणित अपराध के लिए सज़ा दिलाने हेतु सभी आवश्यक क़दम उठाये जाएंगे।
दिनांक 05.12.2014 को देर रात के दौरान एक 26 वर्षीय महिला (गोपनीयता और कानूनी पेचीदगियों के लिहाज़ से पीड़ित महिला की पहचान गोपनीय रखी गई है।) ने रात्रि में लगभग 10.30 बजे वसंत विहार क्षेत्र से इन्द्रलोक, जो कि उत्तरी जिला, सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) में आता है, तक जाने हेतु UBER Cab Service के माध्यम से Online टैक्सी बुक कराई थी। महिला गुड़गांव में स्थित अपने कार्यालय के अवकाश के बाद कुछ मित्रों के साथ वसंत विहार आई थी।
महिला ने यह बताया है कि जब वह टैक्सी में बैठी थी तो उसे कुछ समय के लिए झपकी आ गई थी और जब वह झपकी से जागी, तब उसने अचानक यह महसूस किया कि टैक्सी किसी सुनसान जगह पर रुकी हुई थी और चालक पिछली सीट पर उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा था। उसने शोर मचाने का प्रयास किया, परन्तु चालक ने उसे घायल करने की घमकी दी और कार में ही उसका यौन-उत्पीड़न किया । घटना के बाद चालक ने मध्य रात्रि को लगभग 1.00 बजे उसे उसके घर पर छोड़ा और उसे दोबारा धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताए।
जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, वैसे ही पुलिस स्टेशन सराय रोहिल्ला में IPC की धारा 376/323/506 के अंतर्गत FIR No. 1291/14 दिनांक 06.12.2014 के तहत तुरंत एक मामला दर्ज कर लिया गया। अपराधी की धरपकड़ के लिए तुरंत पुलिस-टीमें गठित करके उन्हें काम पर लगा दिया गया और महिला को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया गया तथा दिल्ली महिला आयोग द्वारा प्राधिकृत (authorised) एक गैर सरकारी संगठन (NGO) के स्वयंसेवक द्वारा उसकी Counselling भी की गई।
पुलिस दल को मिले सुरागों और उसके द्वारा की गई अनथक छान-बीन के फलस्वरूप अपराधी चालक को मथुरा से अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी Swift Desire संख्या DL-1 YD-7910 के साथ पकड़ लिया गया। अपराधी चालक ही इस गाड़ी का मालिक है। उसने यह गाड़ी UBER Cab Service में पंजीकृत (register) करा रखी है। बरामद गाड़ी को दिल्ली लाया गया, जिसकी गहन Forensic Investigation की जा रही है।
अभियुक्त को दिनांक 07.12.2014 को मथुरा से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया है, जहां उसे दिनांक 08.12.2014 को अदालत (Court) में पेश किया गया और तीन दिन की Police Remand पर भेज दिया गया।
दिल्ली पुलिस, किए गए अपराध में टैक्सी सर्विस ‘UBER’ की Legal Liability के संभावित मुद्दे की भी छान-बीन कर रही है। NCT Delhi के परिवहन विभाग (Transport Department) ने उक्त कम्पनी द्वारा NCT Delhi में परिवहन (Transport) से संबंधित कोई भी सेवा मुहैया करवाए जाने पर रोक लगा दी है ।
गृह-मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्य-सरकारों (State Governments)/ संघ-राज्य-क्षेत्र प्रशासनों (UT Administrations) को यह सुनिश्चित (ensure) करने की सलाह दी है कि वेब बेस्ड टैक्सियों का चलाया जाना बन्द कर दिया जाए और ऐसे Service Providers, जिन्हें राज्य–सरकारों/संघ-राज्य-क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है, को तब तक टैक्सियाँ नहीं चलाने दी जाएँ/सेवाए नहीं मुहैया करवाने दी जाएँ, जब तक कि वे राज्य-सरकारों/संघ-राज्य-क्षेत्र प्रशासनों/(UT Administrations) से अपना registration नहीं करवा लें।“