- May 31, 2018
सबके लिए आवास-2018 — लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
चंडीगढ़——— हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में पालिका के मुख्य क्षेत्रों के लिए एक व्यापक किफायती आवास नीति नामत: सबके लिए आवास-2018 को स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अनुसार मुख्य क्षेत्रों अर्थात पालिका में शामिल पुराने शहर, गांव के लाल डोरा या फिरनी के सघन तौर पर निर्मित क्षेत्रों या शहर की विकास योजना में मौजूदा शहर के रूप में दर्शाये गए क्षेत्रों में किफायती आवास नीति के तहत केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चिन्हित लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इस नीति को लागू करने के लिए, हरियाणा शहरी क्षेत्र का विकास एवं विनियमन अधिनियम,1975 के तहत नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकाय विभाग को शक्तियां सौंपी जाएंगी।
मुख्य क्षेत्रों हेतु सभी के लिए आवास-2018 नीति की विशेषताओं के अनुसार, परियोजना की अनुमति न्यूनतम एक एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ के परियोजना क्षेत्र वाले पालिका शहरों के प्रमुख क्षेत्रों में दी जाएगी। नीति के अनुसार एक एकड़ के लिए फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर)250 और 2.5 से 5 एकड़ के लिए एफएआर 275 होना चाहिए।
अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 50 वर्ग मीटर होना चाहिए। इस नीति के तहत शुद्ध योजनाबद्ध क्षेत्र का अधिकतम 6 प्रतिशत वाणिज्यिक घटक 175 एफएआर पर प्रदान किया जाएगा। यह परियोजना दो साल में पूरी की जाएगी। आवंटन दर अत्यंत सम्भावित क्षेत्र में 4000 रुपये प्रति वर्ग फुट, उच्च संभावित क्षेत्र में 3000 प्रति वर्ग फुट, माध्यमिक संभावित क्षेत्र के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ग फुट और कम संभावित ज़ोन में 2100 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई है। चिन्हित लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये (1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 1 लाख रुपये राज्य सरकार देगी) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस नीति के तहत सीमित संख्या में परियोजनाओं की अनुमति होगी और बिफ्ी पूर्व निर्धारित दर पर प्रभावी होगी, लाइसेंस शुल्क और आंतरिक विकास शुल्क (आईडीसी) में छूट दी गई है। हालांकि, निर्धारित दरों पर जांच शुल्क लगाया जाएगा। इसी प्रकार, ऐसी परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) दरों के प्रभाव को कम करने के लिए, प्लॉटेड कॉलोनियों पर लागू ईडीसी की दरें और अनुसूची लगाई जाएगी।
पहली वरीयता सबके लिए आवास, 2018 के तहत किफायती आवास परियोजना में चिन्हित उसी शहर के पात्र लाभार्थियों में से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक, अकेली महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को दी जाएगी।
दूसरी वरीयता, सबके लिए आवास, 2018 के तहत किफायती आवास परियोजना में चिन्हित अन्य शहरों के पात्र लाभार्थियों में से विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक, अकेली महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को दी जाएगी। तीसरी वरीयता उन पात्र चिन्हित लाभार्थियों को दी जाएगी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।