• July 16, 2018

एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 36 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत

एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 36 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत

जयपुर——————- जयपुर जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को जिला कलेक्टे्रट में आयोजित की गई।

बैठक में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री हरिसिंह मीना ने इस अधिनियम के तहत लम्बित प्रकरणों पर पुलिस, अभियोजन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों से बिन्दुवार चर्चा की। इसके बाद 36 प्रकरणों में आर्थिक सहायता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के कुल 22 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई। इनमें से अनुसूचित जाति के 15 प्रकरण एवं अनुसूचित जनजाति के 7 प्रकरणों में आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई एवं 4 प्रकरण लम्बित रखे गये। इसके साथ ही जिले के शहरी क्षेत्र के कुल 14 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री हरिसिंह मीना ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि इस अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता के प्रकरणो में समय पर आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट भेजे ताकि नियमानुसार सहायता राशि स्वीकृत की जा सके। श्री मीना ने लम्बित प्रकरणोंं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

बैठक में सहायक निदेशक अभियोजन (प्रथम) जयपुर शहर श्री सुरेश चन्द सैनी, सहायक निदेशक अभियोजन (द्वितीय) श्री अशोक कुमार पारीक, एसीपी आदर्श नगर श्री मदन सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (ग्रामीण) श्री चन्द्रशेखर चौधरी सहित पुलिस व संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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