• October 20, 2023

एमपी-एमएलए अदालत समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को  फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में सात साल की जेल

एमपी-एमएलए अदालत समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को  फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में सात साल की जेल

यूपी के रामपुर की एक अदालत ने  समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराया और उन्हें सात साल की जेल की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व जिला सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने कहा, “अदालत के फैसले के बाद, तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और अदालत से ही जेल भेज दिया जाएगा।”

एमपी-एमएलए अदालत के मजिस्ट्रेट शोबित बंसल ने तीनों दोषियों को अधिकतम सात साल की सजा सुनाई.

मामले में एफआईआर 3 जनवरी, 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे को दो फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद की: एक लखनऊ से और दूसरा। रामपुर से.

आरोप पत्र के मुताबिक, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई है। दूसरे प्रमाण पत्र में कहा गया है कि उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ में हुआ था।

 

 

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