• March 16, 2015

एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं को न्याय का सपना पूरा – प्रमुख शासन सचिव

एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं को न्याय का सपना पूरा – प्रमुख शासन सचिव

जयपुर – खाद्य  विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का सपना अब पूरा हो गया है। राज्य में उपभोक्ता आन्दोलन की गतिशीलता में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

पंचायतीराज संस्थान में रविवार को आयोजित विश्व उपभोक्ता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए खाद्य  विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने यह बात कही। उन्होने कहा कि जिस प्रकार 24 दिसम्बर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के लिए, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार 9 मार्च, 2015 राज्य के उपभोक्ता आन्दोलन की सार्थकता के लिए जाना जाएगा, क्योंकि इसी दिन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने उपभोक्ता आन्दोलन को सार्थक करने वाली महत्त्वपूर्ण घोषणा की है। इसमें  बाट व माप विभाग उपभोक्ता मामले विभाग को देने तथा उपभोक्ताओं को एक छत के नीचे ही न्याय दिलाने की दृष्टि से उपभोक्ता भवन के निर्माण की घोषणा की है। इस प्रकार उपभोक्ता मामले विभाग के गठन की संरचना व एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का सपना अब पूरा हो गया है।

उन्होंने कहा कि इस महत्त्वपूर्ण सौेगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सही अर्थों में आज उपभोक्ता दिवस सार्थक हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण कानून का मुख्य बिन्दु है, शोषित उपभोक्ता को न्यायिक संरक्षण। उपभोक्ता को न्यायिक तंत्र उपलब्ध करवाने के साथ-साथ इस कानून में उपभोक्ताओं से संबंधित छह अधिकारों का भी उल्लेख है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा से आशय है कि उपभोक्ता को ऐसी जानकारी मिले कि वह उत्पादन या माल की गुणवत्ता, मूल्य, उपयोग के परिणाम के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सके। उपभोक्ता को जानकारी प्रदान करने तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सजग बनाने के उद्देश्य से ही सरकार एवं गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न आयोजन करते हैं।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के कुछ स्वैच्छिक संगठन सक्रिय कार्य करके अपनी पहचान बना रहे हैं तथा उपभोक्ता आन्दोलन को विशेष गति प्रदान कर रहे हैं। खाद्य विभाग उपभोक्ता संगठनों के सकारात्मक प्रयासों को सदैव प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्घ है तथा राजकीय आयोजन में स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त की जाती है। स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता आन्दोलन से जोडऩे के लिए हमने एक राज्य स्तरीय कार्यशाला कराए जाने का निर्णय किया है। वर्तमान सरकार उपभोक्ता संरक्षण के प्रति बहुत संवेदनशील है तथा यह विषय राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का है। इसी क्रम में हमने पहली बार उपभोक्ता मामले विभाग के लिए विषय-विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस सलाहकार समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ बी.आई.एस. के क्षेत्रीय निदेशक, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि व विषय-विशेषज्ञ अधिवक्ता को सम्मिलित किया है। यह समिति उपभोक्ता मामले विभाग की समस्त योजनाओं का परीक्षण कर उसमें संशोधन व परिवद्र्घन के सुझाव देगी। इसके साथ ही यह सलाहकार समिति सामूहिक उपभोक्ता हितों को भी चिन्हित करेगी और भ्रामक विज्ञापनों और निर्धारित मानकों का भी परीक्षण भी करेगी।

उन्होंने कहा कि  राज्य सरकार ने सुराज संकल्प घोषणा के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता मंचों को एवं आयोग को सुदृढ़ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में 12वें प्लान के अन्तर्गत हमने 1666.05 लाख रुपए के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाए हैं। केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के आवंटन एवं निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति करेगी। उपभोक्ता हैल्पलाइन (1800-180-6030) को ऑनलाइन कर दिया है। राज्य का कोई भी उपभोक्ता अब घर बैठे अपनी शिकायत 222.ष्शठ्ठह्यह्वद्वद्गह्म्ड्डस्र1द्बष्द्ग.द्बठ्ठ पर दर्ज करवा सकता है। हैल्पलाइन के माध्यम से अब तक कुल 17428 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए संभागीय आयुक्त जयपुर श्री हनुमान सिंह भाटी ने कहा कि उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने के लिए उसे छात्रों व युवाओं से जोडऩे जा रहे हैं। सरकार का संकल्प, उपभोक्ता संगठनों की सक्रियता और युवाशक्ति की ऊर्जा से हम इस आन्दोलन की दशा और दिशा बदलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित 1000  उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय करने का निर्णय किया था और इसके लिए हमने राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष से आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। इस संबंध में सभी सक्रिय उपभोक्ता क्लबों द्वारा वित्तीय आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब उपभोक्ता क्लब योजना राजस्थान सरकार द्वारा वित्तपोषित होंगे। हम इन क्लबों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। विद्यालयों की तर्ज पर हमने महाविद्यालयों में भी क्लब खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे है।

उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पुनर्गठन किया गया और इसकी पहली बैठक आयोजित की गई जिसमें उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े अनेक निर्णय लिए हैं। राज्य परिषद के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि उपभोक्ता से जुड़े सभी विभागों में उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए। इसके लिए कन्ज्यूमर हैल्प डेस्क एवं उपभोक्ता शिकायत निवारण अधिकारी लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता आन्दोलन को गांव-गांव से जोडऩे के लिए हम स्थानीय भाषा में उपभोक्ता साहित्य का प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कराएंगे, ताकि और अधिक सार्थकता के साथ हमारी बात और हमारे काम उपभोक्ताओं तक पहुंच सके।

समारोह में अध्यक्ष केन्स, डॉ. अनन्त शर्मा उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में, उप अधीक्षक साइबर क्राइम, जयपुर के श्री राजेन्द्र शर्मा ने उपभोक्ता और ऑन लाइन खरीद, जिला मंच जयपुर के पूर्व अध्यक्ष, श्री मोहम्मद हनीफ ने उपभोक्ता और बाजार तथा जिला मंच तृतीय की सदस्य डॉ0 गीता पारीक ने उपभोक्ता आन्दोलन में महिलाओं की सहभागिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, चन्दीराम जसवानी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त निदेशक, श्री आकाश तोमर, खाद्य विभाग की उपायुक्त श्रीमती आभा बेनीवाल, खाद्य मंत्री के विशिष्ट सहायक श्री गौरव चतुर्वेदी, उपभोक्ता मामले विभाग के उप निदेशक श्री संजय झाला, उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी श्री कलीम अहमद एवं जिला रसद अधिकारी सतर्कता (मुख्यालय) श्री महेन्द्र सिंह नूनियां सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अन्त में जिला रसद अधिकारी, देवेन्द्र कुमार जैन ने अभार जताया।

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