- March 30, 2015
उद्योगो को कठिनाईयों से बचाने स्व. प्रमाणीकरण सह एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना प्रारंभ
राज्य शासन द्वारा प्रदेश में उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को विभिन्न श्रम कानूनों के प्रर्वहन से होने वाली कठिनाईयों से बचाने के लिये स्व.प्रमाणीकरण सह एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना प्रारंभ की है।
इस योजना की जानकारी में बताया कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में उद्योगों एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास तथा उन्हें विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन से होने वाली अनावश्यक कठिनाईयों से बचाने तथा स्व प्रेरणा से श्रम कानूनों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्व.प्रमाणीकरण सह एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना प्रारंभ की गई है।
यह योजना खतरनाक एवं अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों को छोडकर शेष समस्त कारखानों, दुकानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, मोटर परिवहन स्थापनाओं हेतु लागू है। इस योजना में शामिल होने वाली उद्यमीध्नियोजक को विभिन्न 16 श्रम अधिनियमों के अंतर्गत संधारित होने वाली पंजी तथा रिटर्न के स्थान पर केवल एक पंजी संधारित करना होगी तथा केवल दो रिटर्न दाखिल करना होगें।
योजना में शामिल होने वाले संस्थाओं का 5 वर्ष में केवल एक बार पूर्व सूचना देकर निरीक्षण किया जाएगा और कमी पाये जाने पर भी न्यायालय में अभियोजन कार्यवाही नहीं की जायेगी बल्कि उन्हें कमी में सुधार करने हेतु समय.सीमा दी जायेगी। इस प्रकार इस योजना में शामिल होने वाले संस्थानों के बार.बार निरीक्षण नही किये जाएगें।
योजना में सम्मिलित होने के लिए नियोजक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से सुरक्षा निधि के रूप में बैंक गारंटी डिमांड ड्रॉफ्ट एवं घोषणा पत्र स्थानीय श्रम कार्यालय में देना होगा। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय उप श्रम आयुक्त से प्राप्त की जा सकती है।