• October 17, 2023

उचित प्रतिबंध: 35 स्थानों पर नियोजित रूट मार्च के लिए अनुमति : मद्रास उच्च न्यायालय

उचित प्रतिबंध: 35 स्थानों पर नियोजित रूट मार्च के लिए अनुमति  : मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर को राज्य पुलिस से पूरे तमिलनाडु में 35 स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा नियोजित रूट मार्च के लिए अनुमति देने को कहा। रिपोर्टों में कहा गया है कि मार्च 22 और 29 अक्टूबर को आयोजित होने की उम्मीद है।

द हिंदू के अनुसार, न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने मार्च की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर एक सामान्य आदेश पारित किया। यह आदेश आरएसएस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जी कार्तिकेयन और वकील रबू मनोहर की दलीलों के बाद पारित किया गया।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पुलिस को मार्च निकालने से कम से कम तीन से पांच दिन पहले अनुमति देनी होगी। इसके बाद न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि मार्च के मार्ग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हालाँकि, न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने कहा कि उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

इसी तरह का एक मामला अक्टूबर 2022 में सुनवाई के लिए आया था जब आरएसएस देश की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में रूट मार्च निकालना चाहता था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था के मुद्दों की आशंका से अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरएसएस ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 4 नवंबर को मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे दी थी लेकिन 10 फरवरी को प्रतिबंध हटा दिए गए।

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