आवास गारंटी अधिनियम बनाने के निर्देश

आवास गारंटी अधिनियम बनाने के निर्देश

भोपाल —————मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये आवास गारंटी अधिनियम के अमल के लिये इसी माह के अंत तक नियम बनाने के निर्देश दिये हैं।

आज यहाँ मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने पात्र लोगों को आवासीय सुविधा देने के लिये रोडमेप तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निश्चित समय-सीमा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों की सूची भी तैयार कर लें।

बैठक में बताया गया कि अगले साल तक सभी शहरों में शहरी गरीबों के लिये 5 लाख घर उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके लिये विस्तृत कार्य-योजना तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण पर करीब 25 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा।

इस योजना में 2 लाख 45 हजार आवास की स्वीकृति मिल गई है। अब तक 35 हजार 500 आवास पात्र शहरी गरीबों को दिये जा चुके हैं। नगर उदय अभियान में तीन लाख शहरी हितग्राहियों को आवास के लिये अधिकार-पत्र दिये जा चुके हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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