• October 26, 2017

अपराध से पीड़ित पक्ष को राहत

अपराध से पीड़ित पक्ष को  राहत

प्रतापगढ़—————राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रतापगढ़ जिले में अपराध से पीड़ित व्यक्ति व उनके आश्रितों को यथोचित राहत दिलाने हेतु राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में आज एक प्रार्थना पत्र में पीड़ित पक्षकार को प्रतिकर राशि अदा कर राहत पहॅूचाई।
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राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ को प्राप्त एक प्रार्थना पत्र जिसमें अपराध के फलस्वरूप गांव चरीटापरा थाना धमोत्तर निवासी आहत पक्ष मृतका की माता श्रीमती लक्ष्मीबाई की ओर से प्राप्त हुआ। जिसमें प्राधिकरण की कमेटी ने बैठक आहूत कर सर्वसम्मति से पीड़ित पक्ष को सहायतार्थ 2,00,000/- अक्षरे दो लाख रूपये स्वीकृत किये। आज दिनांक 25.10.17 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह के करकमलों से पीड़ित पक्ष को उक्त राशि का चेक सौंपा गया।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने बताया कि पीडित पक्ष को जो मानसिक आघात हुआ है, वह एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई रूपयों से नहीं की जा सकती। किन्तु प्रतिकर राशि अदा कर पीडित पक्ष को कुछ हद तक सहारा दिलाया जा सकता है।

पीड़ित पक्ष ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम की सराहना की तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सचिव का हृदय से आभार व्यक्त किया।

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रभावी प्रचार प्रसार हेतु निरन्तर आम जन को जागरूक किया जा रहा है। इसी श्रंखला में आज गांव पांच ईमली क्षेत्र में प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव ने एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जहां प्रबुद्धजनों के सहयोग से आम जन, ग्रामीण जन को एकत्र कर उक्त स्कीम के बारे में बताया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
प्रतापगढ़

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