स्‍टेप स्‍कीम : महिलाओं को रोजगार के अवसर -मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी

स्‍टेप स्‍कीम : महिलाओं को रोजगार के अवसर -मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी

लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर :   महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (स्‍टेप) कार्यक्रम का उद्देश्‍य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले कौशल प्रदान करना तथा महिलाओं को ऐसी दक्षता एवं कौशल प्रदान करना है जिससे कि वे स्‍वरोजगार प्राप्‍त करने/उद्यमी बनने में समर्थ हो सकें।

स्‍टेप स्‍कीम के तहत सहायता रोजगार एवं उद्यमशीलता से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए किसी भी क्षेत्र में उपलब्‍ध होगी जिसमें कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्‍करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरीकारी आदि हस्‍तशिल्‍प, कंप्‍यूटर, आईटी समर्थित सेवाएं तथा कार्यस्‍थल के लिए सॉफ्ट कौशल एवं कौशल जैसे कि अंग्रेजी बोलना, रत्‍न एवं जवाहरात, यात्रा एवं पर्यटन, अतिथि सत्‍कार शामिल है परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है। स्‍टेप स्‍कीम के तहत वित्‍तीय सहायता निम्‍नलिखित सीमाओं के अधीन होगी :

क्र. सं. मद की लागत प्रति लाभार्थी सीमा (तीन माह का पाठ्यक्रम) प्रति लाभार्थी सीमा (छ: माह का पाठ्यक्रम)
1. प्रशिक्षण की लागत 14,000 रुपये 20,000 रुपये
2. खाद्य एवं यात्रा की लागत 4,000 रुपये 8,000 रुपये
  कुल लागत 18,000 रुपये 28,000 रुपये

नाश्‍ता प्रदान करने की लागत प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 40 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है। परियोजना लागत में लाभार्थियों को एकजुट करना, पाठ्यचर्चा तैयार करना, उपकरण, कच्‍चा माल तथा शिक्षण सहायक सामग्री जैसे शीर्ष शामिल हो सकते हैं। उपकरण के अधिग्रहण की लागत परियोजना का अंग हो सकती है परंतु यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की गई परियोजना लागत के 10 प्रतिधत से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अलावा परियोजना लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत को वहन करने के लिए वित्‍तीय सहायता भारत सरकार द्वारा संस्‍वीकृत की जा सकती है। शेष 10 प्रतिशत लागत को कार्यान्‍वयन एजेंसी द्वारा अपने स्‍वयं के संसाधनों से वहन करना होगा।

इस मंत्रालय द्वारा ऐसे लाभार्थियों के संबंध में कोई डाटा नहीं रखा जाता है जिन्‍होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्‍येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस स्‍कीम के तहत रोजगार प्राप्‍त किया है।

स्‍टेप स्‍कीम- 2014 के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सहायता रोजगार एवं उद्यमशीलता से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए किसी भी क्षेत्र में उपलब्‍ध होगी जिसमें कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्‍करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरीकारी आदि हस्‍तशिल्‍प, कंप्‍यूटर, आईटी समर्थित सेवाएं तथा कार्य स्‍थल के लिए सॉफ्ट कौशल एवं कौशल जैसे कि अंग्रेजी बोलना, रत्‍न एवं जवाहरात, यात्रा एवं पर्यटन, अतिथि सत्‍कार शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

इस समय स्‍टेप स्‍कीम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है। हालांकि अन्‍य क्षेत्रक विशिष्‍ट मंत्रालयों एवं राज्‍य सरकारों के अपने स्‍वयं के कौशल विकास कार्यक्रम है, महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल मंत्रालय होने की वजह से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले कौशल प्रदान करने के लिए स्‍टेप स्‍कीम शुरू की है।

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