- October 9, 2018
सम्पत्तियों के विरूपण की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी,
जयपुर——— जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिद्धार्थ महाजन ने विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान सम्पत्तियों के विरूपण की रोकथाम के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना पूर्ण मुस्तैदी व सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सम्पत्तियों के विरूपण के संबंध में समय-समय पर आदेश एवं निर्देश जारी किये गये हैं।
नगरीय क्षेत्रों में सम्पति विरूपण की रोकथाम के लिए वर्ष 2006 से अधिनियम भी लागू कर दिया गया है। इसके तहत सार्वजनिक परिदृश्य में दिखाई देने वाली किसी भी सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से विरूपित करने पर दाण्डिक प्रावधान किये गये हैं।
श्री महाजन ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों-कार्यकर्ताओं की ओर से निर्वाचन एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, कट आउट, नारे, प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों का अंकन कर सार्वजनिक, सरकारी एवं गैर-सरकारी सम्पत्तियों, भवनों को भद्दा एवं खराब करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा।
इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना कराए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ध्वज दण्ड, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने, टांगने या लगाने आदि के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त सार्वजनिक, सरकारी, गैर सरकारी, निजी भूमि-भवनों एवं सम्पत्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी पोस्टर, बैनर, कट आउट, नारे इत्यादि केवल स्थानीय निकाय की ओर से नियत एवं उपलब्ध कराने गये स्थानों पर निर्धारित दर का भुगतान कर स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रदर्शित कर सकेंगे। इस संबंध में अधिकारियों को सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबर अवसर देने के निर्देश दिए गए है। साथ ही सरकारी भवनों पर किसी भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करने देने के लिए पाबंद किया गया है।
श्री महाजन ने बताया कि राजपथ, सड़कों के महत्वपूर्ण चौराहों, राजकीय वाहन, जनपथों के मील के पत्थरों, रेलवे क्रोसिंग पर लगे हुए एहतियाती नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम पट्ट, बस टर्मिनलों पर मार्ग निर्देश दिखाने वाले साइन बोर्ड या सार्वजनिक सुविधा के लिए प्रदर्शित करना एवं अन्य नोटिस-साइन बोर्ड सार्वजनिक सम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त जन उपयोगी सुविधाएं एवं सम्पतियां इसमें शामिल मानी जाएंगी।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक-राजकीय सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री लगाना निषेध रहेगा तथा मात्र पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की ओर से इसके लिए नियत स्थानों पर ही सक्षम स्वीकृति लेकर सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी।
निजी सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति लेकर ही अस्थायी एवं आसानी से उतारे जा सकने वाली प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। लिखित स्वीकृति को संबंधित रिटर्निग अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधिकारी कोई भी लिखित स्वीकृति देने से पूर्व चुनाव आयोग के आदेश-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।