• December 15, 2021

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए IIT बॉम्बे के एक दलित छात्र को दाखिला देने का आदेश जारी किया है। बता दें कि छात्र उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला है और कई कारणों की वजह से तय वक्त के अंदर अपनी फीस नहीं भर सका था। सुप्रीम कोर्ट ने IIT बॉम्बे से कहा है कि छात्र को अगले 48 घंटे के अंदर दाखिला दे दिया जाए। आइए समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 142 में क्या खास है।

संविधान का अनुच्छेद 142 क्या कहता है?

संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तौर पर एक स्पेशल पावर है, जिसके तहत न्याय के लिए कोर्ट जरूरी निर्देश दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 142 के मुताबिक जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा। इसके तरह कोर्ट ऐसे फैसले दे सकता है जो लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए जरूरी हों। कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि इससे संबंधित प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है

Related post

लद्दाख में शिक्षा: 35 शून्य-नामांकन , 21 शिक्षकों का नामांकन शून्य है और 83 स्कूल हैं जिनमें एकल शिक्षक

लद्दाख में शिक्षा: 35 शून्य-नामांकन , 21 शिक्षकों का नामांकन शून्य है और 83 स्कूल हैं जिनमें…

“वॉयस ऑफ लद्दाख”  / कश्मीर टाइम्स ——————-लद्दाख में गरीब तबके के लिए शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी…
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनके…
सैफ अली खान पर हमले: अंतरराष्ट्रीय साजिश की संभावना से इनकार नहीं

सैफ अली खान पर हमले: अंतरराष्ट्रीय साजिश की संभावना से इनकार नहीं

मुंबई : बांद्रा में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सैफ अली खान पर हमले के मामले में…

Leave a Reply