• February 2, 2019

शांतिलाल पुत्र मोहनलाल पालीवाल दोषी करार

शांतिलाल पुत्र मोहनलाल पालीवाल दोषी करार

प्रतापगढ़——न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज0) के पीठासीन अधिकारी विक्रम सांखला, द्वारा न्यायालय के प्रकरण संख्या 2904/14 रे0फौ0 राजस्थान राज्य बनाम शांतिलाल में दिनांक 29.01.19 को निर्णय पारित करते हुये अभियुक्त शांतिलाल पुत्र मोहनलाल पालीवाल उम्र 63 साल निवासी मारूति होटल के पास, सुरजपोल दरवाजे के अंदर, प्रतापगढ़ (मालिक व विक्रेता) मै0 मोहनलाल शान्तिलाल पालीवाल मारूति होटल के पास, सुरजपोल दरवाजे के अंदर, प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़ (राज0) को धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी करार दिया जाकर अभियुक्त को दो वर्ष के साधारण कारावास 10,000/- रुपये अक्षरे (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

दिनेश खडिया- अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अभियुक्त पर यह आरोप था कि दिनांक 26.04.11 को खाद्य निरीक्षक राजेश जांगीण ने उक्त अभियुक्त की मारूति होटल के पास, सुरजपोल दरवाजे के अंदर, प्रतापगढ़ पर स्थित दुकान मै0 मोहनलाल शान्तिलाल पालीवाल से स्टील की कोठी में बेचान हेतु रखे लगभग 20 लीटर दूध में मिलावट की शंका पर उक्त दूध नमुने लेकर उनकी जन विश्लेषक प्रयोगशाला में जांच करवाई थी जिसमंे दूध मानक कोटी का नहीं होने से मिलावटी पाया गया। जिसमें न्यायालय ने अभियुक्त को खाद्य पदार्थ अपमिश्रण के अपराध में दोषी माना और उपरोक्त वर्णित सजा से दण्डित किया गया है।

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