- April 20, 2016
विधानसभाओं में रिक्त स्थानों के लिए उप चुनावों के कार्यक्रम :- चुनाव आयोग
राज्य के सामने लिखित लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से स्थान खाली है, जिन्हें भरने की आवश्यकता है।
क्रम सं. | राज्य | संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तथा नाम |
1. | मेघालय | 2- तुरा (अनुसूचित जनजाति) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र |
2. | अरुणाचल प्रदेश | 58- कानूबारी (अनुसूचित जनजाति) |
3. | जम्मू-कश्मीर | 40- अनंतनाग |
4. | झारखण्ड | 17- गोड्डा |
5. | झारखण्ड | 75- पांकी |
6. | गुजरात | 91- तलाला |
7 | उत्तर प्रदेश | 376- जंगीपुर |
8 | उत्तर प्रदेश | 30- बीलारी |
9 | मध्यप्रदेश | 132- घोड़ा डोंगरी (अनुसूचित जनजाति) |
10 | तेलंगाना | 113- पलाइर |
आयोग ने निम्न कार्यक्रम के अनुसार इन खाली स्थानों को भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया हैः
चुनाव कार्यक्रम | तिथि | |
अधिसूचना जारी होने की तिथि | 22.04.2016 (शुक्रवार) | |
नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि | 29.04.2016 (शुक्रवार) | |
नामांकन पत्रों की जांच की तिथि | 30.04.2016 (शनिवार) | |
नाम वापस लेने की तिथि | 02.05.2016 (सोमवार) | |
मतदान की तिथि | 16.05.2016 (सोमवार) | |
मतगणना की तिथि | 19.05.2016 (गुरूवार) | |
चुनाव पूरा होने की तिथि | 21.05.2016 (शनिवार) |
मतदाता सूची
सभी राज्यों की मतदाता सूचियों में 01.01.2016 को योग्यता तिथि मानकर संशोधन किया गया है और तेलंगाना को छोड़कर सूची अंतिम रूप से 11.01.2016 को प्रकाशित की गई है। तेलंगाना के मामले में मतदाता सूची के लिए योग्यता तिथि 01.01.2016 रखी गई है और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 31.05.2016 को किया जाएगा। तेलंगाना राज्य में उप चुनाव वर्तमान मतदाता सूची के अनुरूप ही होगा।
इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)
आयोग ने इन उप-चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध कराई गई हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान सुचारों रूप से संपन्न हो।
मतदाताओं की पहचान
आयोग ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त उप-चुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान आवश्यक होगी। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) पहचान का प्रमुख दस्तावेज होगा। लेकिन इन उपचुनाव में जिन महिला/पुरूष मतदाता के नाम मतदाता सूची में हैं उन्हें मताधिकार से वंचित होने से रोकने के लिए मतदान के समय मतदाता की पहचान संबंधी अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने के बारे में अलग से ऩिर्देश जारी किए जाएंगे।
आदर्श आचार संहिता
26 अप्रैल, 2012 को जारी आयोग के निर्देश पत्र संख्या 437/आईएनएसटी/2012/सीसीएंडबीई (कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुसार आंशिक परिवर्तन को छोड़ विधानसभा निर्वाचन के पूरे हिस्से या आंशिक हिस्से में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू होगी। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा संबद्ध राज्य सरकारों पर लागू होगी। उप-चुनाव वाले राज्यों के उपरोक्त जिलों में यह आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।