- July 7, 2017
रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को रेरा अथॉरिटी के समक्ष ऑनलाइन पंजीयन करवाना अनिवार्य
भोपाल (राजेश मलिक)————-एक मई, 2017 से प्रदेश सहित देश में भू-सम्पदा (विनिमयन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा-एक्ट) लागू हो चुका है। रेरा-एक्ट के अनुसार रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को रेरा अथॉरिटी के समक्ष ऑनलाइन पंजीयन करवाना अनिवार्य है।
मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की परिधि में वे परियोजनाएँ आयेंगी, जो भविष्य में निर्मित होना प्रस्तावित हैं अथवा 30 अप्रैल, 2017 को अपूर्ण थीं। वर्तमान में प्रचलित रियल एस्टेट के अपूर्ण प्रोजेक्ट्स को भी अथॉरिटी के समक्ष 31 जुलाई तक पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है।
भारत शासन द्वारा 12 जून को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट की, चाहे वह प्रस्तावित हो अथवा प्रचलित अथवा अपूर्ण हो, किसी भी रूप में मार्केटिंग करने के पूर्व उसका रेरा प्राधिकरण में ऑनलाइन पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। बिना ऑनलाइन पंजीयन कराये मार्केटिंग किया जाना अवैधानिक होगा।
प्राधिकरण के संज्ञान में यदि किसी भी प्रोजेक्ट के पंजीयन के पूर्व ही उसकी ऑनलाइन या किसी भी रूप में मार्केटिंग किया जाना पाया गया तो संबंधित त्रुटिकर्ता के विरुद्ध रेरा-एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि संभावित आवंटियों के लिये भी यह उचित होगा कि वे किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग करने के पूर्व यह देख लें कि संप्रवर्तक/बिल्डर द्वारा अपने प्रोजेक्ट का रेरा प्राधिकरण में पंजीयन करवा लिया गया है। प्रोजेक्ट के विज्ञापन के साथ रेरा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त पंजीयन क्रमांक को देखकर इसकी पुष्टि की जा सकती है।