जयपुर———— वर्ष 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक-अदालत का आयोजन शनिवार को हुआ । राष्ट्रीय विद्युत सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के 12 जिलों के सभी न्यायिक न्यायालयों में इसका आयोजन किया गया। लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं एवं डिस्कॉम के बीच चल रहे प्रकरणों को सुनकर आपसी सहमति से 883 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक-अदालत में जयपुर डिस्कॉम ने 883 प्रकरणों का निस्तारण किया 3.18 करोड़ रूपए का राजस्व निर्धारित
जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न विद्युत संबंधी प्रकरण वाले उपभोक्ताओं को लोक अदालत के माध्यम से राहत पहुंचाई गई है। विद्युत प्रकरणों में विद्युत बिल, विद्युत चोरी एवं दुरूपयोग एवं विद्युत दुर्घटना संबंधी वाद के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। श्री सक्सेना ने बताया कि लोक-अदालत के माध्यम से 3 हजार 198 विवादित प्रकरणों की सुनवाई कर 883 प्रकरणों का निस्तारण कर 3 करोड 18 लाख रूपए का राजस्व निर्धारित किया गया।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में जयपुर जिले के 3, टोंक के 184, दौसा के 4, अलवर के 289, भरतपुर के 5, धौलपुर के 11, करौली के 2, कोटा के 133, बारां के 3, बूंदी 1, झालावाड़ के 65 एवं सवाईमाधोपुर के 183 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
