• June 2, 2016

राजीव विहार का भूमि पूजन समारोह :: सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश -:- उपायुक्त

राजीव विहार का भूमि पूजन समारोह ::   सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश -:-  उपायुक्त
बहादुरगढ़, 2 जून (दिनेश कुमार )——————– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व थल सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सुहाग शुक्रवार, 3 जून को बहादुरगढ़ पहुंचेंगे। गुरूवार को समारोह स्थल की तैयारियों का जायजा लेने उपायुक्त अनिता यादव व पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा अधिकारियों के साथ पहुंचे और संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम को लेकर चर्चा की।02 DC @ Bhg.01

उपायुक्त अनिता यादव ने सैन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम को लेकर विस्तृत बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री व सेनाध्यक्ष के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कार्यक्रम के भव्य आयोजन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि भूमि पूजन समारोह में तथा पूर्व सैनिक रैली में आने वाले लोगों को किसी प्रकार से भी परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे सैक्टर 7 में 5 एकड़ क्षेत्र में जय जवान आवास योजना के तहत बनने वाले राजीव विहार का भूमि पूजन करेंगे और उसके उपरांत सैक्टर 2 में पूर्व  सैनिक रैली में क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को संबोधित करेंगे।
समारोह के सफल आयोजन के लिए सैन्य तथा प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं और गुरूवार को फाइनल रिहर्सल के साथ साथ समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।
पुलिस अधीक्षक श्री रंधावा ने बताया कि दोनों समारोह स्थलों पर पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की गई है और क्षेत्र की सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो पाए इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
इस मौके पर एसडीएम बहादुरगढ़ विक्रम मलिक, डीडीपीओ विशाल कुमार, बीडीपीओ रामफल सिंह, तहसीलदार मातूराम, डीएसपी धीरज कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश———––   जिले में कार्यरत प्राइवेट प्रतिष्ठान और पेट्रोल पंप संचालकों को अपने-अपने परिसरों में सुरक्षा के मध्यनजर सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। जिलाधीश एवं  उपायुक्त अनिता यादव ने दा कॉड आफ क्रिमिनल प्रॉसिजर 1973 की धारा 144 के तहत जिले में कार्यरत होटल, गेस्ट हाउस,साइबर कैफे , मकैनिकल वर्कशॉप व
जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि गंभीर प्रवृति के अपराधों की रोकथाम के लिए तुरंत प्रभाव से एतिहातन यह कदम उठाए हैं। जिलाधीश ने धारा   144 के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को बोतल व अन्य वस्तु में खुला तेल बेचने, बिना नंबर प्लेट के वाहन को तेल देने पर भी पांबदी लगा दी है। उपरोक्त आदेश  फिलहाल दो महिने तक जारी रहेंगे।
जिलाधीश ने कहा कि होटल, गेस्ट हाउस, साइबर कैफे,मकैनिकल वर्कशॉप संचालकों को अपने ग्राहकों का पूरा ब्यौरा रखना होगा। इसके लिए संचालकों को  ग्राहक की हैंडराइटिंग में विजिटर रजिस्टर में इंट्री करवानी होगी। ग्राहक के पहचान पत्र की प्रति, मोबाइल नंबर, सीसीटीवी कैमरे द्वारा स्पष्ट डिजिटल फोटो आदि  सबूत के तौर रिकार्ड में रखना सुरक्षा के लिहाज से अनिवार्य है। उन्होने कहा कि सीसीटीवी कैमरे का डिजिटल रिकार्ड  कम से कम दो महिने तक रखना अनिवार्य है।
मेन सर्वर का रिकार्ड छह महिने तक रखना अनिवार्य है। 
जिलाधीश ने कहा कि आमजन की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक उपरोक्त आदेशों की तुरंत प्रभाव से अनुपालना करवाएंगे। आदेशों की  अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा188 के तहत कानूनन कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी प्राईवेट प्रतिष्टान संचालकों को आमजन की सुरक्षा में सहयोग करना चाहिए। जिलाधीश ने कहा कि किसी भी ग्राहक की कार्यशैली संदिग्ध प्रतीत होने पर प्रतिष्ठान संचालक तुरंत पुलिस को सूचना दें।

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