- July 3, 2018
मृत्यु प्रमाण पत्र – स्वतंत्रता सेनानियों की सुपौत्री की शादी –तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट मान्य
चंडीगढ़—- हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की सुपौत्री की शादी के दौरान दी जाने वाली कन्यादान राशि को लेकर आ रही अड़चन को दूर कर परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र के न मिलने की सूरत में तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट को ही मृत्यु प्रमाण पत्र मानते हुए कन्यादान राशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की बहन, पुत्री एवं सुपौत्री की शादी में 51 हजार रूपए कन्यादान राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों द्वारा एक आवेदन किया जाता है।
इस प्रक्रिया में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की मृत्यु तकरीबन 60 से 70 वर्ष पूर्व हुई होती है और आवेदक के पास उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति नहीं होती। इस अड़चन को मुख्यमंत्री ने दूर करने के निर्देश दे दिए हैं।
अब स्वतंत्रता सेनानी व उनकी विधवा का मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदक के पास उपलब्ध नहीं हो तो तहसीलदार की रिपोर्ट को मृत्यु प्रमाण पत्र मानते हुए कन्यादान राशि स्वीकृत कर दी जाएगी।