- September 1, 2022
मानव तस्करी : 16 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि — राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर में मानव तस्करी के मामलों में सजा की दर लगातार कम है। जहां पुलिस ने 2021 में देश भर में मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) के तहत दर्ज किए गए 2,189 मामलों में से 84.7 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दायर किया, वहीं केवल 16 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि हुई।
जबकि 11 राज्यों के लिए दोषसिद्धि के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला झारखंड था, जिसने 2021 में दर्ज किए गए 92 मामलों में से 84.2 प्रतिशत में दोष सिद्ध किया।
2020 में, पुलिस ने दर्ज किए गए 1,714 तस्करी मामलों में से 85.2 प्रतिशत में चार्जशीट दायर की, लेकिन कुल मामलों में से केवल 10.6 प्रतिशत में ही दोष सिद्ध हुए। सात राज्यों ने कोई दोष सिद्ध नहीं होने की सूचना दी, जबकि दो ने 2 प्रतिशत से कम की दोषसिद्धि दर की सूचना दी।
2019 में, कुल 2,260 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से पुलिस ने 83.7 प्रतिशत में चार्जशीट दायर की, जबकि 22 प्रतिशत में दोष सिद्ध हुए। चार राज्यों ने बिल्कुल भी दोषसिद्धि की सूचना नहीं दी।
जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2021 में शून्य दोषसिद्धि की सूचना दी वे हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर। इनमें से, पुलिस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में अंतिम आरोपपत्र दायर किया था; और गोवा और हरियाणा में 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में।
तस्करी के सबसे अधिक मामले तेलंगाना (347 मामले), महाराष्ट्र (320 मामले) और असम (203 मामले) में दर्ज किए गए।
पिछले तीन वर्षों में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, इसके बाद असम, झारखंड, केरल, ओडिशा और राजस्थान का स्थान है। तेलंगाना को छोड़कर, सभी राज्यों ने 2020 में मामलों में गिरावट देखी, महामारी का पहला वर्ष जिसमें तालाबंदी देखी गई।