• April 17, 2015

बाल विवाह रोकथाम: महिला स्वयं सहायता समूहों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग

बाल विवाह रोकथाम: महिला स्वयं सहायता समूहों एवं  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग

जयपुर-  जिला मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण कुणाल के अनुसार जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स 21 अप्रेल अक्षय तृतीया , 4 मई पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावे के अवसर पर बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम करने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिन, सहयोगिनी के कोर ग्र्रुप तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग लिया जाये।

उन्होंने उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिए है कि ऐसे व्यक्ति जो बाल विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी है यथा हलवाई, बैंड-बाजा, पण्डित, बराती, पण्डाल व टैंट लगाने वाले एवं ट्रासंपोर्टरस से बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लेवें तथा उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी भी दें। उन्होंने विभिन्न समूहों व स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम हेतु लोगों में जागरूकता लाने के लिए जनसहभागिता से कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

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