बलात्कारी प्राचार्य अदालत में तलब

बलात्कारी प्राचार्य  अदालत  में तलब

यमुनानगर ———– प्रमोद कुमार बाजपेई महाराजा अग्रसेन महाविद्यालयजगाधरी (हरियाणा) में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त होने से पूर्व, जोधपुर के एक सह-शिक्षा संस्थान में प्राध्यापक थे जहाँ उन्होंने कई यौन शोषण के अपराध किये थे I 

एक अपराध में मुकदमा दर्ज होने के बाद  धारा 354 व 509 आईपीसी के तहत आरोपित प्रमोद कुमार बाजपेई  फिलहाल जमानत पर है  I 

राजस्थान राज्य महिला आयोग ने भी बाजपेई को यौन उत्पीडन का दोषी पाया था I श्री बाजपेई  ने महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति पाने के समय, अपने पिछले काले कारनामों के तथ्य छिपाए थे ।

श्री जी डी गुप्ता अधिवक्ता, जगाधरी ने श्री बाजपेई के विरुद्ध धारा 203, 420, 511 व 120 बी आईपीसी के तहत एक इस्तगासा दायर किया था और इसमे महाविद्यालय के प्रधान लाला देस राज को भी धारा 109  आईपीसी के तहत दोषी करार दिया गया है । 

फलस्वरुप माननीय श्री संदीप गर्ग, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश ने उपरोक्त दोनों दोषियों को 11.4.2016 को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।

जी डी गुप्ता अधिवक्ता  
कक्ष सं- 43 ए , खंड- ए-प्रथम तल,
जिला कोर्ट – जगधरी, यमुनानगर
मो०- 09896015830

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