प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश

जगदलपुर—(छत्तीसगढ)———–कलेक्टर श्री धनंजय देवांगन ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्ग वाले व्यक्तियों का बीमा प्रतिवर्ष 12 रूपए प्रीमियम दर से किया जाता है।

बीमित व्यक्ति का बीमा अवधि के दौरान दुर्घटना में मौत या स्थायी तौर पर विकलांगता पर 2 लाख रूपए या आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता होने पर एक लाख रूपए का बीमा मिलने का प्रावधान है। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष के आयुवर्ग वाले व्यक्तियों का बीमा प्रतिवर्ष 330 रूपए प्रीमियम की दर से किया जाता है।

बीमित व्यक्ति का बीमा अवधि के दौरान मृत्यु पर 2 लाख रूपए बीमा का प्रावधान है। केन्द्रीय योजनाआंे में वाणिज्यिक व सहाकारी बैंक के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बीमा किया जाता है।

कलेक्टर बस्तर श्री धनंजय देवांगन ने बीमित व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिलाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव तथा नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त नगर पालिक निगम एवं नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, शासकीय चिकित्सालय द्वारा योजनाओं के लाभ के सम्बंध में स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गए हैं।

बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर समयावधि में दावा क्लेम निपटाने के लिए पंजीयन कर मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक के संबंधी को उपलब्ध कराने तथा राशि प्राप्त होने पर मृत्यु पंजीयन की उपयोगिता जनसामान्य को बताने निर्देशित किये हैं जिससे अन्य को पंजीकरण हेतु प्रोत्साहन मिल सके।

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