- June 28, 2018
पर्यटकों व मुसाफिरों की समस्त सूचनाएं संधारित करने के निर्देश
जयपुर ———सहायक पुलिस आयुक्त वृत माणक चौक उत्तर जयपुर श्री बृजेन्द्र सिंह भाटी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर वृत क्षेत्र माणक चौक में किसी भी होटल, धर्मशाला, मुसाफिर खाने, सराय, गेस्ट हाऊस इत्यादि में ठहरने वाले पर्यटकों व अन्य व्यक्तियों के ठहरने पर ऎसे होटल, धर्मशाला, सराय, मुसाफिर खाने, गेस्ट हाऊस के मालिक रजिस्टर में समस्त सूचना संधारित करने के निर्देश जारी किए है।
यह आदेश 26 जून की सांय 6 बजे से 24 अगस्त, 2018 की सांय 6 बजे तक लागू रहेगा।
आदेश में सम्बंधित को पाबंद किया गया है कि वे ठहरने वाले पर्यटकों व अन्य व्यक्तियों से पहचान कार्ड से संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति लेंगे, उनके टेलिफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर का इन्द्राज करेंगे, पर्यटक व अन्य वक्तियों द्वारा वाहन लाने पर वाहनों के नम्बर आदि का इन्द्राज भी पूर्ण सुनिश्चित करेंगे।
सम्पूर्ण उत्तर जयपुर क्षेत्र में स्थित घरों में भी पेईंग गेस्ट रखने का प्रचलन है। ऎसे गृह स्वामी भी उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। उक्त संधारित रिकॉर्ड 2 वर्ष तक सुरक्षित रखेंगे।