• October 15, 2022

पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार

पटाखों  पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी, 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले का उल्लेख करने वाले वकील को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा।

पीठ ने कहा, ‘उच्च न्यायालय को फैसला करने दीजिए, हम इसमें नहीं पड़ेंगे।

तत्काल सुनवाई की मांग करने वाले वकील ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने विचार किया है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसे 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले हरित पटाखा व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई 1 जनवरी तक के लिए टाल दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पूर्ण प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन है, जिन्होंने कभी भी इस तरह के व्यापक प्रतिबंध का प्रावधान नहीं किया।

शीर्ष अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह वायु प्रदूषण में वृद्धि नहीं करना चाहती है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल स्पष्ट किया था कि पटाखों के उपयोग पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और केवल वे आतिशबाजी जिनमें बेरियम लवण होते हैं, प्रतिबंधित हैं।

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