नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन मानत की धनराशि एवं व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित

नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन मानत की धनराशि एवं व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित

देहरादून —————राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुबर्द्धन ने बताया कि राज्य के नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के संबंध में नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुबर्द्धन ने बताया कि राज्य के नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के संबंध में नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुबर्द्धन ने बताया कि नगर प्रमुख, नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 800 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 400 रूपये निर्धारित किया गया है।

नगर प्रमुख नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 12000 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 6000 रूपये निर्धारित की गई है।

नगर प्रमुख नगर निगम के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 16 लाख रूपये निर्धारित की गई है।

उप नगर प्रमुख, नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 400 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 200 रूपये निर्धारित किया गया है।

उप नगर प्रमुख नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 5000 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 2500 रूपये निर्धारित की गई है।

उप नगर प्रमुख नगर निगम के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 02 लाख रूपये निर्धारित की गई है।

सभासद, नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 400 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 200 रूपये निर्धारित किया गया है।

सभासद, नगर निगम के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 4000 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 2000 रूपये निर्धारित की गई है।

सभासद, नगर निगम के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 02 लाख रूपये निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 500 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 250 रूपये निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 6000 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 3000 रूपये निर्धारित की गई है। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 04 लाख रूपये(10 वार्ड तक) एवं 06 लाख रूपये(10 वार्ड से अधिक) निर्धारित की गई है।

सदस्य, नगर पालिका परिषद के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 200 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 100 रूपये निर्धारित किया गया है।

नगर पालिका परिषद के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 1500 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 750 रूपये निर्धारित की गई है।

सदस्य, नगर पालिका परिषद के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 60 हजार रूपये निर्धारित की गई है। अध्यक्ष, नगर पंचायत के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 200 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 100 रूपये निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष, पंचायत के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 3000 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 1500 रूपये निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष, नगर पंचायत के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 02 लाख रूपये निर्धारित की गई है।

सदस्य, नगर पंचायत के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य 100 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 50 रूपये निर्धारित किया गया है।

सदस्य, नगर पंचायत के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये जमानत की धनराशि 600 रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिये 300 रूपये निर्धारित की गई है।

सदस्य, नगर पंचायत के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 30 हजार रूपये निर्धारित की गई है।

Related post

सीरिया: दुनिया को विद्रोहियों को शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से आंकना चाहिए : शैलश कुमार

सीरिया: दुनिया को विद्रोहियों को शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से आंकना चाहिए : शैलश कुमार

सीरिया में असद शासन के पतन ने इस संकटग्रस्त देश के लिए एक नया अध्याय खोल…
गठबंधन में अलग थलग होती कांग्रेस

गठबंधन में अलग थलग होती कांग्रेस

सुरेश हिंदुस्तानी—-वर्तमान समेत में भारत की राजनीति निश्चित ही अनिश्चितता का एक ऐसा खेल है, जिसका…
गांवों तक आधारभूत संरचनाओं को मज़बूत करने की जरूरत

गांवों तक आधारभूत संरचनाओं को मज़बूत करने की जरूरत

कमलेश–(अजमेर)—दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में आयोजित हुए तीन दिवसीय ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट…

Leave a Reply