ग्रामीण क्रिकेट BCCI और लोढा कमेटी के खिलाफ मा.सुप्रिम कोर्ट

ग्रामीण क्रिकेट  BCCI और लोढा कमेटी के खिलाफ मा.सुप्रिम कोर्ट

ग्रामीण क्रिकेट ऐसोसिएशन ने दि. 17/12/2016 को मा.सुप्रीम कोर्ट में ग्रामीण खिळाडीयो के लिए बी.सी.सी.आई. और लौढा कमिटी के खिलाफ याचिका दाखल की है.

ग्रामीण क्रिकेट ऐसोसिएशन 2012 से मा. हायकोर्ट औरंगाबाद में ग्रामीण खिळाडीयो को बी.सी.सी.आई. के रणजी प्रतियोगिता सहित सभी प्रतियोगिता में स्वतंत्र संघ के रुप में दर्जा मिलने के बारे में बी.सी.सी.आई. के खिलाफ याचिका दाखल कि थी.

मा. हायकोर्ट औरंगाबाद ने बी.सी.सी.आई. को दो बार नोटिस भी भेजी थी, फिर भी बी.सी.सी.आई. ने ग्रामीण खिळाडीयो के बारे में कोई कदम नही उठाया.

इस वजह से ग्रामीण क्रिकेट ऐसोसिएशन के सचिव लवकुमार जाधव ने अधिवक्ता देबासीस मिश्रा और अधिवक्ता राजसाहेब पाटील के मार्फत यह याचिका मा. सुप्रीम कोर्ट में दाखल की.

सचिव लवकुमार जाधव ने कहा की बी.सी.सी.आई. मुंबई, विदर्भ, राजकोट, बडौदा, इंडिया क्लब, रेलवे, सेंट्रल सर्विसेज आदि शहरो को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये परमीशन नहीं दे रही है. जबकि भारतीय जनगणना के आधार पर भारत का 71% संभाग ग्रामीण है, बी.सी.सी.आई और लौढा कमिटी ने ग्रामीण खिळाडीयो के बारे में नहीं सोचा.

ग्रामीण क्रिकेट ऐसोसिएशन 2004 से इंडिया के 17 राज्यो में ग्रामीण खेळाडीयों के लिए काम कर रहा है.

ग्रामीण खेळाडियों को आई.पी.एल. और रणजी सहित बी.सी.सी.आई. के सभी प्रतियोगिता में स्वतंत्र संघ का दर्जा मिलना चाहिये इसलिए यह याचिका मा. सुप्रीम कोर्ट में दाखल कि है.

लवकुमार जाधव
सचिव ग्रामीण क्रिकेट ऐसोसिएसन
मे.09403204353

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