नई दिल्ली— 26 जनवरी को दिल्ली में किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली निकालने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए ये साफ कहा कि इस मामले में पुलिस को आदेश जारी करने का अधिकार है और उसी का निर्णय उचित है।
आंदोलन कर रहे किसानों ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को रैली निकालेंगे। इस रैली में शामिल होने के लिए पंजाब से लेकर लुधियाना से भी किसान ट्रैक्टर लेकर निकल गए हैं।
पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस ने एक याचिका दायर की थी और उसमें बताया था कि आंदोलनकारी संगठन 2 हज़ार ट्रैक्टर के साथ 26 जनवरी को दिल्ली में घुसने की बात कह रहे हैं। पुलिस का ये भी कहना था कि किसान गणतंत्र दिवस परेड के समानांतर अपनी रैली निकालना चाहते हैं. इसलिए आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय गौरव से जुड़े कार्यक्रम को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
