- June 1, 2016
कृषि पंपों पर फ्लेट रेट का विकल्प लेने की अंतिम तारीख 30 जून तक
राजनांद गांव —- (छ०गढ)–/ -हीरा देवांगन———विद्युत कंपनी द्वारा किसानों को कृषि पंपों के लिए फ्लेट रेट पर विद्युत सप्लाई के विकल्प की सुविधा दी जा रही है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किसानों को विकल्प फार्म भरने की अंतिम तारीख 30 जून तक है।
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को सूखे से राहत देने के लिए इस वर्ष 2015-16 में कृषक जीवन योति योजना के अंतर्गत तीन एचपी तक के कृषि पंपों को अधिकतम 7500 यूनिट एवं तीन से अधिक एवं पांच एचपी तक के पंपों को अधिकतम 9000 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
पहले यह दायरा मशः 6000 यूनिट एवं 7500 यूनिट तक थी। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष अवर्षा के कारण किसानों की स्थिति को देखते हुए मुफ्त बिजली खपत का दायरा इस वर्ष 2015-16 के लिए 1500 यूनिट तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा किसानों को फ्लेट रेट पर पर विद्युत सप्लाई प्राप्त करने की सुविधा भी सरकार द्वारा दी जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार में एक सदस्य के 5 एचपी तक के एक कृषि पंप कनेक्शन को योजना में शामिल होने की पात्रता होगी।
फ्लेट रेट हेतु कृषक को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा क्षेत्र के कनिष्ठ यंत्री या सहायक यंत्री के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की 30 तारीख तक निर्धारित प्रारुप में विकल्प प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त विकल्प को मान्य किए जाने की तारीख से विकल्प चुनने वाले कृषक को वर्तमान में फ्लेट दर 100 रुपए प्रति एचपी प्रतिमाह के मान से बिल जारी किया जाएगा, जिसका भुगतान प्रत्येक माह करना होगा।
फ्लेट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को पांच एचपी तक के कनेक्शन पर खपत की सीमा लागू नहीं रहेगी। बिना किसी खपत सीमा के उक्त कृषक को मात्र 100 रुपए प्रतिमाह की दर से ऊर्जा प्रभार का भुगतान प्रतिमाह करना होगा। किसान बिजली का उपयोग करे या ना करे उन्हें हर महीने पंप की क्षमता के अनुसार निर्धारित दर से बिजली का भुगतान करना होगा।
राजनांदगांव क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री प्रहलाद सिंह ने बताया कि राजनांदगांव क्षेत्र में 65 हजार 272 पंप कनेक्शनधारी कृषक हैं। इनमें से 57 हजार 849 कृषि पंप कनेक्शन स्थायी एवं 7 हजार 423 पंप कनेक्शन अस्थायी हैं। उन्होने कहा कि फ्लेट रेट विकल्प से रीडिंग से मुक्ति मिल जाएगी, इससे किसान बिना किसी रोक-टोक के सिंचाई कर सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया गया है।