- February 6, 2017
अवधिपार ऋण चुकाने पर किसानों का आधा ब्याज माफ -मुख्यमंत्री
जयपुर, 6 फरवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए अवधिपार ऋण चुकाने पर ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट दी है। श्रीमती राजे ने गत वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं एवं फसल से होने वाली आय में कमी के कारण समय पर ऋण नहीं चुका पा रहे किसानों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
श्रीमती राजे ने सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक को ऋण चुकाने में परेशानी का सामना कर रहे किसानों को राहत देने के लिए इस संबंध में निर्देश दिए थे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना के तहत ऋणी किसानों को अवधिपार ऋण चुकाने पर ब्याज में छूट का लाभ मिल सकेगा।
श्री किलक ने बताया कि यह योजना 30 अप्रेल, 2017 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि एक जुलाई, 2016 को 10 वर्ष से अधिक के अवधिपार ऋणी किसानों को बकाया अवधिपार राशि जमा कराने पर ब्याज में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
6 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष तक के अवधिपार ऋणी किसानों को 40 प्रतिशत एवं एक वर्ष से अधिक परन्तु 6 वर्ष तक के अवधिपार ऋणी किसानों को 30 प्रतिशत छूट मिलेगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना में ऋणी किसानों के दण्डनीय ब्याज तथा वसूली खर्च की राशि को माफ किया गया है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऎसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारों को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूरी तरह माफ कर राहत दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस योजना का फायदा 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों एवं उनकी 133 शाखाओं के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा। श्री किलक ने प्रदेश के किसानों का आह्वान किया है कि योजना की तय अवधि में ऋण जमा कराकर छूट का लाभ उठाएं।