राष्ट्रपति निर्वाचन के लिये सांसद / विधायक द्स दिन पूर्व निधारित स्थल के बदले अन्य स्थल पर मतदान के लिये आवेदन दें

राष्ट्रपति निर्वाचन के लिये  सांसद / विधायक द्स दिन पूर्व निधारित स्थल के बदले अन्य स्थल पर मतदान के लिये आवेदन दें

भोपाल :(प्रलय श्रीवास्तव)——भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति निर्वाचन के लिये सांसद/ विधान सभा सदस्य को उनके समूह के लिये अधिसूचित मतदान-स्थल के अलावा अन्य स्थल पर मतदान करने की अनुमति दे सकेगा। लेकिन आवश्यक व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध होना चाहिये।

आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मतदान की तारीख से 10 दिन पूर्व की अवधि के बाद भी इस संबंध में ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर उस पर व्यक्तिगत मामले की स्थिति के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

आयोग ने अत्यंत तात्कालिक स्थिति के मामले में 10 दिन पहले की सूचना की उपर्युक्त शर्त को उदार बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संबंध में आयोग द्वारा 10 जुलाई को जारी अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है।

आयोग द्वारा पूर्व में 14 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार सांसद/विधायक किसी विशेष परिस्थिति के कारण अधिसूचित मतदान-स्थल के अलावा अन्य स्थल पर मतदान करना चाहें, तो उसे मतदान तारीख से 10 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र में आयोग को सीधे आवेदन देना होगा।

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