विद्वान एकल न्यायाधीश को संयम बरतना चाहिए था और ऐसा नहीं करना चाहिए।”–डिवीजन बेंच
राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश खंडपीठ के आदेशों के विपरीत निर्देश पारित नहीं कर
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