- November 4, 2015
रोगी मित्र योजना : निजी चिकित्सालय बीपीएल रोगियों का नि:शुल्क इलाज
जयपुर -चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ के निर्देश पर रोगी मित्र योजना के तहत् निजी चिकित्सालयों में पांच बीपीएल रोगियों को प्रतिमाह नि:शुल्क उपचार सुविधा दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा उपचार किये गये बीपीएल रोगियों का रिकॉर्ड भी संधारित किया जायेगा।
अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ.नीरज के पवन की अध्यक्षता में सोमवार को सायं स्वास्थ्य भवन में निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों के आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि रोगी मित्र योजना के तहत् रियायती दरों पर भूमि लेने वाली चिकित्सा संस्थाओं में बीपीएल रोगियों को आउट व इनडोर चिकित्सा उपचार की नि:शुल्क सुविधा उपलब्घ कराने के निर्देश दिये गये है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए इन निजी चिकित्सालयों में रोगी मित्र नियोजित हैं। निजी चिकित्सालय द्वारा उपचार किये गये बीपीएल रोगियों का रिकार्ड रखा जायेगा एवं पांच बीपीएल रोगियों का लक्ष्य पूरा होने पर दूसरे अस्पताल में उपचार हेतु भेजा जायेगा।
डॉ. पवन ने बताया कि योजना के तहत निजी चिकित्सालय में राजकीय चिकित्सालय के रैफर कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल ऐप व साफ्टवेयर के माध्यम से निजी चिकित्सालय में प्रतिमाह उपचार किये रोगियों की जानकारी उपलब्ध करायी जाने की व्यवस्था की जा रही है। रोगी मित्र योजना के तहत् चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने वाले निजी चिकित्सालयों के विरूद्घ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में महात्मा गांधी हॉस्पिटल, संतोकबा दुर्लभजी, नारायणा मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, भंडारी हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल, टोंग्या चिकित्सालय इत्यादि निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
—