दालों के भाव में तेजी पर नियंत्रण के लिये स्टॉक सीमा आदेश

दालों के भाव में तेजी पर नियंत्रण के लिये स्टॉक सीमा आदेश

मध्यप्रदेश में तुअर, उड़द, मूँग एवं मसूर दलहन एवं दालों के भाव में अप्रत्याशित वृद्धि पर नियंत्रण के लिये 17 अक्टूबर को ‘मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश 2015’ जारी किया गया है। नियंत्रण आदेश में सभी प्रकार से दालों के थोक व्यापारी के लिये ‘ए’ श्रेणी के नगरों में 2000 क्विंटल, ‘बी’ श्रेणी के नगरों में 1000 क्विंटल एवं अन्य क्षेत्र के लिये 500 क्विंटल की स्टॉक सीमा तय की गई है। फुटकर विक्रेता के लिये ए और बी श्रेणी के नगरों में 50 क्विंटल एवं अन्य क्षेत्र के लिये 40 क्विंटल अधिकतम सीमा तय की गई है।

इस प्रावधान के अलावा थोक व्यापारी दलहनों एवं दालों का दैनिक स्टॉक पंजी, क्रय-विक्रय के पक्के बीजक एवं मण्डी रसीद रखेगा। यह कागजात निरीक्षण के समय व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक व्यापारी द्वारा कारोबार के प्रवेश द्वार अथवा किसी अन्य सहज स्थान पर विक्रय के लिये रखी गई दलहन का स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शित किये जाये।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश में व्यापारियों से यह अपील की है कि नियंत्रण आदेश के प्रावधानों की सीमा में स्टॉक रखते हुए अपने रिकार्ड और स्टॉक का लेखा अद्यतन आगामी तीन दिन के भीतर में कर लिया जाये। निर्धारित तीन दिवस के बाद स्टॉक सीमा से अधिक सीमा में आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक रखने एवं और रिकार्ड संधारण न करने पर दोषी व्यापारी के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

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