उत्पाद को बेचने के उद्देश्य से पैकिंग का पंजीयन कराना अनिवार्य

उत्पाद को बेचने के उद्देश्य से पैकिंग  का पंजीयन कराना अनिवार्य

छत्तीसगढ़ –   ऐसे व्यापारी जो अपने उत्पाद या वस्तु को बेचने के उद्देश्य से पैकिंग करते हैं, उन्हें पैकिंग का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पैकिंग का पंजीयन नहीं होने की स्थिति में पकड़े जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि भारत सरकार द्वारा पारित ’’विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम’’ में नियम 27 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, हिन्दु अविभक्त परिवार, सोसाइटी, कंपनी या निगम जो विक्रय, वितरण या परिदान के लिए किसी वस्तु को पहले से पैक करता है या आयात करता है। उसे विधिक मापविज्ञान (नापतौल विभाग) से पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीयन के लिए नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान (नापतौल विभाग) को पांच सौ रूपए की फीस सहित एक आवेदन देना होगा।

आवेदन पत्र में नाम, परिसर का पूरा पता जहां पैकिंग या आयात किया जाता है एवं वस्तुओं के नाम आदि का उल्लेख करना होगा। आवेदन पत्र प्रत्येक जिले में स्थापित निरीक्षक विधिक मापविज्ञान कार्यालय में कार्य दिवस में प्राप्त कर जमा किए जा सकते हैं। इसका उल्लघंन करने पर नियम बत्तीस में दण्ड का प्रावधान है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान इन्द्रावती भवन नया रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2243274 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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