नए व सरल बनाए गए ”बच्‍चों को गोद लेने की प्रक्रिया को संचालित करने वाले दिशा-निर्देश 2015”

नए व सरल बनाए गए ”बच्‍चों को गोद लेने की प्रक्रिया को संचालित करने वाले दिशा-निर्देश 2015”

पेसूका (नई दिल्ली )  –  केंद्र सरकार द्वारा 17 जुलाई, 2015 को अधिसूचित नए व सरल ”बच्‍चों को गोद लेने की प्रक्रिया को संचालित करने वाले दिशा-निर्देश 2015” आज से प्रभावी हो गए हैं। इसी के साथ बच्‍चों को गोद लेने, केयरिंग्‍स (शिशु दत्‍तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं दिशा-निर्देश प्रणाली) के लिए नया पुर्ननिर्मित आईटी आवेदन भी आज से संचालनगत हो गया है।

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्‍य अनाथ और त्‍यागे गये बच्‍चों को गोद लेने के लिए अधिक कारगर नियमन मुहैया कराना है जो बच्‍चों को गोद लेने की प्रणाली में अधिक कुशलता और पारदर्शिता लाएंगे। नए दिशा-निर्देशों के साथ सम्‍भावित माता-पिताओं (पीएपी) के लिए उनके आवदेनों की स्थिति का पता लगाना संभव हो जाएगा जिससे पूरी प्रणाली अधिक अनुकूल हो जाएगी।

पूरी तरह नवनिर्मित केयरिंग्‍स गोद लिए जाने बच्‍चों की अधिकतम संख्‍या को गोद लेने में सुगम बनाएगी और अनावश्‍यक देरी में कमी लाने के जरिए गोद लेने की प्रक्रिया को अधिक सहज बनाएगी। गोद लेने की प्रक्रिया को समस्‍या रहित बनाने के लिए केयरिंग्‍स के पास गोद लिए जाने वाले बच्‍चों एवं पीएपी का एक केंद्रीकृत डाटा बैंक होगा। घरेलू एवं अंतर्देशीय गोद लेने की प्रक्रिया के लिए सुस्‍पष्‍ट समय-सीमा तैयार की गई है जिससे कि ऐसे बच्‍चों को शीघ्रता से गोद लिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। केयरिंग्‍स निम्‍नलिखित कदमों की सहायता से गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी:-

1. अब भारत के पीएपी को पंजीकरण के लिए गोद लेने वाली एजेंसियों के पास जाने की आवश्‍यकता नहीं है। माता-पिता अपनी योग्‍यता निर्धारित करने के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेजों को अपलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्‍टर कर सकते हैं; माता-पिता गोद लेने वाली एजेंसी के पास जाए बिना गए सीधे ऑनलाइन रजिस्‍टर कर सकते हैं।

2. गृह अध्‍ययन रिपोर्ट का संचालन गोद लेने वाली एजेंसियों द्वारा किया जाता है और उन्‍हें ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है।

3. पीएपी को ऑनलाइन निर्दिष्‍ट किया जाएगा जिसके बाद वे गोद लेने वाली एजेंसियों के पास जा सकेंगे।

4. अंतर्देशीय गोद लेने के मामलों में भी सभी आवेदनों को केयरिंग्‍स पर ऑनलाइन स्‍वीकार किया जायेगा तथा आवश्‍यक दस्‍तावेजों को सिस्‍टम में अपलोड करने की आवश्‍यकता होगी।

5. घरेलू एवं अंतर्राष्‍ट्रीय, दोनों ही दत्‍तक ग्रहणों में, दत्‍तक ग्रहण के बाद की कार्रवाई को केयरिंग्‍स में ऑनलाइन पोस्‍ट किया जाएगा।

6. सावधिक आधार पर वास्‍‍तविक समय ऑनलाइन रिपोर्ट सृजन सुविधा

7. सभी विशिष्‍ट दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों को देश में एवं अंतर्देशीय दत्‍तक ग्रहण के लिए सीएआरए ऑनलाइन से जोड़ दिया गया है।

8. सीएआरए में अंतर्देशीय दत्‍तक ग्रहण के लिए आवेदन की केंद्रीकृत ऑनलाइन प्राप्ति और सीएआरए द्वारा विशेषज्ञ दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) को आवेदनों का वितरण

9. देश भर में दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों में उपलब्‍ध बच्‍चों की वास्‍तविक समय आनलाइन सूचना

10. जिला स्‍तर पर दत्‍तक ग्रहण कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिला शिशु सुरक्षा इकाइयों (डीसीपीयू) को के‍यरिंग्‍स में जोड़ दिया गया है।

11. यह अधिक युक्तिसंगत तथा बेहद पारदर्शी दत्‍तक ग्रहण कार्यक्रम है।

केयरिंग्‍स भारत सरकार द्वारा जारी बच्‍चों के गोद लेने को शासित करने वाले दिशा-निर्देश 2015 के अनुरूप देश में शिशु दत्‍तक ग्रहण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने, पर्यवेक्षण, निगरानी एवं मूल्‍यांकन करने में सहायक होगा।

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