- July 9, 2015
80 किलो डोडा चुरा तस्कर : 10-10 साल के कारावास :-विशिष्ठ न्यायाधीश एनडीपीएस अश्विन विज
प्रतापगढ़ में 80 किलो डोडा चुरा की तस्करी करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ठ न्यायाधीश एनडीपीएस अश्विन विज ने तस्करों को दस-दस साल की जेल और प्रत्येक को एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
प्रकरण के अनुसार 17 अप्रैल 2008 को रठांजना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक कार में अवैध डोडा चुरा लेकर मगरोडा की ओर जाने वाले है. इस पर पुलिस ने मगरोडा-नोगांवा मार्ग पर नाकाबंदी की. सामने से एक इंडिका कार आती दिखाई दी.
पुलिस ने उसको रोका तो उसमे चार लोग सवार थे और पिछली सीट पर एक बोरा रखा हुआ था. तलाशी में सामने आया की बोरे में अस्सी किलो डोडा चुरा भरा हुआ था, जिसकी कीमत एक लाख रुपये के करीब थी. पुलिस ने चारों तस्करों को गिरफ्तार कर इंडिका और डोडा चुरा जब्त कर एनडीपीएसएक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया.
प्रकरण को साबित करने के लिए विशिष्ठ लोक अभियोजक सुखराम मईड़ा ने 22 गवाह पेश कर 59 दस्तावेज प्रदर्शित कराये। दोनो पक्षों कि बहस सुनने के पश्चात् माननीय न्यायालय ने अभियुक्त विजयसिंह, शंकरलाल, भगतराम व जगदीश का डोरा चुरा तस्करी का आरोपी साबित मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1-1 लाख रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। राज्य पक्ष की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन सुखराम मईड़ा ने पैरवी की।