• June 25, 2015

बिजली चोरी रोकने की छापामार कार्यवाही 9 लाख 35 हजार का राजस्व निर्धारण

बिजली चोरी रोकने की छापामार कार्यवाही  9 लाख 35 हजार का राजस्व निर्धारण

जयपुर – अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सतर्कता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत बुधवार को विभिन्न वृत्तों के 88 स्थानोंं पर छापामार कार्यवाही की जाकर कुल 75 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 9 लाख 35 हजार 869 रुपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।

निगम के कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 24 जून को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में 8 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 13 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

भीलवाड़ा वृत्त में 16 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 89 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

नागौर वृत्त में 16 स्थानों पर जांच कर 12 स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 67 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। झुंझुनूं वृत्त में 20 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 2 लाख 45 हजार 869 रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

चित्तौडग़ढ़ वृत्त में 5 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 40 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। डूंगरपुर वृत्त में 10 स्थानों पर जांच कर 2 स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 50 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

राजसमंद वृत्त में 5 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 25 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया तथा उदयपुर वृत्त में 8 स्थानों पर जांच कर 7 स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 6 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

विद्युत थानों द्वारा की गई कार्यवाही :-

कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बुधवार को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरों के खिलाफ कार्यवाही कर 13 प्रकरण दर्ज कर पिछले सहित कुल 20 प्रकरणों का निस्तारण कर 2 लाख 8 हजार 103 रुपए की वसूली की गई।

उन्होंने बताया कि अजमेर में एक प्रकरण का निस्तारण कर 4 हजार 972 रुपए की वसूली की गई जबकि किशनगढ़ में 2 प्रकरणों का निस्तारण कर 15 हजार 976 रुपए की वसूली की गई। इसी प्रकार नागौर में 2 प्रकरणों में 29 हजार 463 रुपए, मकराना में एक प्रकरण में 8 हजार 548 रुपए, झुंझुनूं में एक प्रकरण में 12 हजार 579 रुपए, खेतड़ी में 4 प्रकरणों में 44 हजार 157 रुपए, रींगस में एक प्रकरण में 3 हजार 527 रुपए, चित्तौडग़ढ़ में 5 प्रकरणों में 20 हजार 445 रुपए, प्रतापगढ़ में एक प्रकरण में 3 हजार 836 रुपए, बांसवाड़ा में एक प्रकरण में 3 हजार 812 रुपए तथा उदयपुर में एक प्रकरण में 60 हजार 788 रुपए की राशि वसूल की गई।

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