तम्बाकू उत्पाद : पुलिस मुख्यालय परिसर

तम्बाकू उत्पाद :  पुलिस मुख्यालय परिसर

जयपुर- सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अन्र्तगत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित किये जाने से संबंधित प्रावधानों के अन्र्तगत पुलिस मुख्यालय परिसर में बुधवार से तम्बाकू उत्पादो का उपयोग पूर्णत वर्जित रहेगा।

इस सम्बन्ध में महानिदेशक पुलिस,राजस्थान श्री मनोज भट्ट ने एक परिपत्र जारी कर पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिनस्थ कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा शाखा में आने वाले आगन्तुकगण तम्बाकू, पान मसाला, बीडी, सिगरेट तथा धम्रपान को बढ़ावा देने वाली अन्य सामग्री जैसे माचिस, लाईटर आदि का मुख्यालय परिसर या भवन में उपयोग नही करें।

साथ ही श्री भट्ट ने पुलिस मुख्यालय परिसर में तम्बाकू उत्पादों का उपयोग शून्य करने की दृष्टि से समस्त वरिष्ठ अधिकारियों से यह आशा भी की है कि वे अपने अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न माध्यमों द्वारा तम्बाकू उत्पादो से होने वाली हानियों एवं शरीर पर पडऩें वाले दूष्प्रभावों की जानकारी देते हुए जागरूक एवं सजग बनाकर अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति सुनिश्चित करेगें।

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