- May 4, 2015
ब्राउन सुगर के तस्करी : 5 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रू. अर्थदण्ड
प्रतापगढ़ (राजस्थान) – दिनांक 04.05.15 को विशिष्ठ न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अश्वीन विज ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ब्राउन सुगर के अपराधी दिलीप कुमार पिता बद्रीलाल पाटीदार निवासी तोफाखेड़ा थाना रठाजना को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण अनुसार दिनांक 24.02.04 को एसएचओ हरीराम चैधरी थाना प्रतापगढ़ को मुखबिर की सूूचना मिली की दिलीप कुमार आज ब्राउनसुगर जो बादाखेडी की तरफ से खरीद कर गांव धनेसरी के कच्चे रास्ते से होकर जायेगा।
सूचना विश्वसनीय होने से एसएचओ ने मय जाब्ता रवाना होकर कुणी नाकाबन्दी शुरू की तत्पश्चात एक व्यक्ति धनेसरी की तरफ से पैदल पैदल आता हुआ रोड़ पर चढ़ा व पुलिस को देखकर भागा जिसे पुलिस जाब्ते ने घेरा देकर रोका व नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम दिलीप बताया। उसे मुखबीर की सूचना से अवगत कराया आप के पास अवैद्य ब्राउनसुगर है, तलाशी जी जाने पर पहनी हुई सफेद रंग की पेंट की दाहिनी जेब में एक पाॅलीथीन के थैली मिली जिसका मुंह पर धागा बंधा हुआ था। उसे खोलकर देखा तो ब्राउनसुगर होना पाया, तौल किये जाने पर 100 ग्राम होना पाया । बाद अनुसंधान चालान न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह व 38 दस्तावेज प्रदर्शित करवायें। इसके समूल विवरणानुसार न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध पाया जाकर अभियुक्त को ब्राउनसुगर की तस्करी के आरोप में 5 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपयों के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक गणेश शंकर तिवारी ने पैरवी की।