• March 25, 2015

चेक अनादरण: पांच लाख का अर्थदण्ड व एक वर्ष का कारावास

चेक अनादरण:  पांच लाख का अर्थदण्ड व एक वर्ष का कारावास

प्रतापगढ़/25.03.2015- अपर सत्र न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने एक अपील को निस्तारित करते हुए चेक अनादरण के दोषी शंकरलाल पिता भेराराम गेहलोत निवासी बीसलपुर को पांच लाख के अर्थदण्ड व एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा जो अधिनस्थ न्यायालय धरियावद द्वारा दी गई थी, को पुष्ट करते हुए अभियुक्त शंकरलाल को जेल भेजे जाने का आदेश किया।

विशिष्ठ लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने बताया कि चेक अनादरण मामले के प्रकरण में परिवादी खुशमहेन्द्र उर्फ पोपी पालीवाल निवासी धरियावद ने एक परिवाद 06.02.2006 को चेक अनादरण के मामले में धरियावद न्यायालय में पेश किया था। जिसमें उसने बताया था कि अभियुक्त शंकरलाल जो चारभूजा कन्स्ट्रक्शन का प्रोपराईटर था, ने परिवादी के साथ भटाला बांध पर शामिल तौर पर कार्य किया था।

कार्य समाप्ति पर अन्तिम हिसाब के दौरान अभियुक्त ने परिवादी को 4,94,000/- का चेक स्टेट बैंक आॅफ बीकानेर एण्ड जयपुर धरियावद शाखा का परिवादी को दिया। जो अनादरित हो गया। अधिनस्थ न्यायालय मे परिवादी द्वारा तीन गवाह और आठ दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये।

अभियुक्त की ओर से भी गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कराये थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले को पुष्ट रखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को जेल भेजे जाने का आदेश किया।

सरकार की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने पैरवी की।

तरूणदास वैरागी,
विशिष्ठ लोक अभियोजक,
9414396892

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